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सरकार ने संभागीय आयुक्तों और कलेक्टर्स को किया अधिकृत, कोरोना रोकथाम के लिए अपने अधीन RAS की ले सकतें हैं सेवाएं - Jaipur News

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के अधिकारों को सरकार ने बढ़ा दिया है. आदेश के अनुसार संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के अपने अधीन आने वाले राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाएं ले सकेंगे, ताकि कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा सके.

कार्मिक विभाग, Rajasthan Corona Status
कार्मिक विभाग
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Published : Apr 9, 2021, 4:03 PM IST

जयपुर. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के अधिकारों को सरकार ने बढ़ा दिया है. आदेश के अनुसार संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के अपने अधीन आने वाले राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाएं ले सकेंगे, ताकि कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा सके.

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव रविन्द्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर कलेक्टर, संभागीय आयुक्तों को आरएएस की सेवाएं लेने के लिए अधिकृत किया है. आदेश के तहत संभागीय आयुक्त और कलेक्टर खुद के क्षेत्राधिकार में आने वाले आरएएस की कोरोना संबंधी कार्यों में सेवाएं ले सकते हैं. इससे पहले सरकार की ओर से विभिन्न निजी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, ताकि अस्पतालों में आने वाले कोविड मरीजों की देखभाल सही तरीके से हो सके और आपात स्थिति में अस्पताल प्रशासन से चिकित्सा सुविधाएं बहाल करवाई जा सकें.

यह भी पढ़ेंः Special : जिया ने खुद बताया गैंगस्टर पपला ने कैसे की प्यार में 'धोखेबाजी', कभी सीरत पर मरती थी...अब 'रावण' से तुलना

दरअसल, प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हो रही है. ऐसे में जिले में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, इसी को देखते हुए कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं.

जयपुर. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के अधिकारों को सरकार ने बढ़ा दिया है. आदेश के अनुसार संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के अपने अधीन आने वाले राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाएं ले सकेंगे, ताकि कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा सके.

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव रविन्द्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर कलेक्टर, संभागीय आयुक्तों को आरएएस की सेवाएं लेने के लिए अधिकृत किया है. आदेश के तहत संभागीय आयुक्त और कलेक्टर खुद के क्षेत्राधिकार में आने वाले आरएएस की कोरोना संबंधी कार्यों में सेवाएं ले सकते हैं. इससे पहले सरकार की ओर से विभिन्न निजी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, ताकि अस्पतालों में आने वाले कोविड मरीजों की देखभाल सही तरीके से हो सके और आपात स्थिति में अस्पताल प्रशासन से चिकित्सा सुविधाएं बहाल करवाई जा सकें.

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दरअसल, प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हो रही है. ऐसे में जिले में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, इसी को देखते हुए कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं.

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