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कोरोना के बढ़ते केसों के बीच राजस्थान में धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए बढ़ी - gehlot government

गहलोत सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच धारा 144 की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब 21 मई 2021 तक पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

section 144 extend in rajasthan, section 144
कोरोना के बढ़ते केसों के बीच राजस्थान में धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए बढ़ी
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Published : Apr 20, 2021, 5:37 PM IST

जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. रोजाना रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं. इसी बीच गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. गृह विभाग ने धारा 144 की की अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 21 मई 2021 तक धारा प्रदेश में 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

पढ़ें: कोटा में ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम होने से कोरोना मरीज की मौत

पिछले तीन दिन से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ाने का यह फैसला लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राजस्थान में 18 मार्च 2020 से धारा 144 लागू है. प्रदेश में पहली बार 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक-एक महीने इस अवधि को बढ़ा रही है.

राजस्थान में कोरोना के हालात

राजस्थान में सोमवार को कोरोना के रिकॉर्ड 11,967 मामले सामने आये थे. वहीं 53 मरीजों की मौत दर्ज की गई थी. प्रदेश में अब तक 3204 मरीज कोरोना से दम तोड़ चुके हैं. वहीं कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 426584 पहुंच गया है.

जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. रोजाना रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं. इसी बीच गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. गृह विभाग ने धारा 144 की की अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 21 मई 2021 तक धारा प्रदेश में 144 लागू रहेगी. इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

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पिछले तीन दिन से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि बढ़ाने का यह फैसला लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राजस्थान में 18 मार्च 2020 से धारा 144 लागू है. प्रदेश में पहली बार 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक-एक महीने इस अवधि को बढ़ा रही है.

राजस्थान में कोरोना के हालात

राजस्थान में सोमवार को कोरोना के रिकॉर्ड 11,967 मामले सामने आये थे. वहीं 53 मरीजों की मौत दर्ज की गई थी. प्रदेश में अब तक 3204 मरीज कोरोना से दम तोड़ चुके हैं. वहीं कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 426584 पहुंच गया है.

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