जयपुर. देशभर में कोरोना के केसों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से केसों में बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने प्रदेश में धारा 144 की अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है. गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 मार्च से 21 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते.
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राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. राजस्थान में 18 मार्च 2020 से धारा 144 लागू है. राजस्थान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 18 मार्च 2020 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की सहिंता 1973 की धारा 144 के अंतगर्त 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था. राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 अप्रैल तक इसकी अवधि बढ़ा दी है.
क्या है धारा 144
सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित खतरे या दंगों के खतरे को देखते हुए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है. धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया जाता है. यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती. लेकिन राजस्थान में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर लगाई गई है तो इंटरनेट बंद नहीं किया जा रहा है.