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पूर्व IAS सालोदिया सहित अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में आरोप पत्र पेश, भेजा जेल - एसीबी मामलों की विशेष अदालत जयपुर

भूमि के नामान्तरण से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया को सजा का एलान किया है. वहीं, कोर्ट ने सालोदिया को 6 सितंबर तक जेल भेज दिया है

jaipur news, पूर्व आईएएस को जेल
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Published : Aug 26, 2019, 10:04 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने भूमि के नामान्तरण से जुड़े मामले में राजस्व मंडल के तत्कालीन चैयरमैन आईएएस उमराव सालोदिया, सदस्य हरीशंकर भारद्वाज सहित चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं, अदालत ने हाजिर आरोपी उमराव सालोदिया को 6 सितंबर तक जेल भेज दिया है.

मामले के अनुसार कई दशक पहले नानगराम को नींदड के तत्कालीन जागीरदार सुरेन्द्र सिंह ने नजराना लेकर 78 बीघा जमीन दी थी. जिसका नामान्तरण भी नानगराम के पक्ष में खुल गया था. सुरेन्द्र सिंह के बेटे रणवीन ने नामान्तरण रद्द करने के लिए आमेर एसडीएम के समक्ष परिवाद पेश किया. जिसमें एसडीएम ने खारिज कर दिया.

पढ़ें: फिर निकला गुर्जर आरक्षण का 'जिन्न', बैंसला बोले- मुगालते में ना रहें गुर्जर विधायक भी

इसके खिलाफ राजस्व मंडल में अपील की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए मंडल सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने रणवीर के पक्ष में नामान्तरण खोलने के आदेश दे दिए. इसके खिलाफ मंडल चेयरमैन उमराव सालोदिया को दी गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर नानगराम ने वर्ष 2012 में एसीबी में परिवाद पेश किया था. जिस पर जांच करते हुए एबीसी ने उमराव सालोदिया और हरीशंकर भारद्वाज सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने भूमि के नामान्तरण से जुड़े मामले में राजस्व मंडल के तत्कालीन चैयरमैन आईएएस उमराव सालोदिया, सदस्य हरीशंकर भारद्वाज सहित चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं, अदालत ने हाजिर आरोपी उमराव सालोदिया को 6 सितंबर तक जेल भेज दिया है.

मामले के अनुसार कई दशक पहले नानगराम को नींदड के तत्कालीन जागीरदार सुरेन्द्र सिंह ने नजराना लेकर 78 बीघा जमीन दी थी. जिसका नामान्तरण भी नानगराम के पक्ष में खुल गया था. सुरेन्द्र सिंह के बेटे रणवीन ने नामान्तरण रद्द करने के लिए आमेर एसडीएम के समक्ष परिवाद पेश किया. जिसमें एसडीएम ने खारिज कर दिया.

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इसके खिलाफ राजस्व मंडल में अपील की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए मंडल सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने रणवीर के पक्ष में नामान्तरण खोलने के आदेश दे दिए. इसके खिलाफ मंडल चेयरमैन उमराव सालोदिया को दी गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर नानगराम ने वर्ष 2012 में एसीबी में परिवाद पेश किया था. जिस पर जांच करते हुए एबीसी ने उमराव सालोदिया और हरीशंकर भारद्वाज सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने भूमि के नामान्तरण से जुडे मामले में राजस्व मंडल के तत्कालीन चैयरमेन आईएएस उमराव सालोदिया, सदस्य हरीशंकर भारद्वाज सहित चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। वहीं अदालत ने हाजिर आरोपी उमराव सालोदिया को 6 सितंबर तक जेल भेज दिया है।Body:मामले के अनुसार कई दशक पहले नानगराम को नींदड के तत्कालीन जागीरदार सुरेन्द्र सिंह ने नजराना लेकर 78 बीघा जमीन दी थी। जिसका नामान्तरण भी नानगराम के पक्ष में खुल गया था। सुरेन्द्र सिंह के बेटे रणवीन ने नामान्तरण रद्द करने के लिए आमेर एसडीएम के समक्ष परिवाद पेश किया। जिसमें एसडीएम ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ राजस्व मंडल में अपील की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए मंडल सदस्य हरीशंकर भारद्वाज ने रणवीर के पक्ष में नामान्तरण खोलने के आदेश दे दिए। इसके खिलाफ मंडल चेयरमेन उमराव सालोदिया को दी गई शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर नानगराम ने वर्ष 2012 में एसीबी में परिवाद पेश किया था। जिस पर जांच करते हुए एबीसी ने उमराव सालोदिया और हरीशंकर भारद्वाज सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है।Conclusion:
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