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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS सिंघवी और शेख की जमानत अर्जी खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व आईएस अशोक सिंघवी और रशीद शेख को राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद दोनों ही आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. दोनों आरोपियाें का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है.

former ias singhvi and sheikhs bail application rejected
पूर्व आईएएस सिंघवी और शेख की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Jul 6, 2020, 8:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और रशीद शेख की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को सुनकर दिया.

अदालत ने साेमवार को सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि मामले में तत्कालीन प्रमुख खान सचिव रहते हुए सिंघवी ढाई करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी है. वहीं अदालत ने कहा है कि रशीद शेख ने इस राशि में से एक करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को इस आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता कि दूसरे आरोपियों को पूर्व में जमानत दी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें : ग्राम सेवा सहकारी समिति में करोड़ों का घोटाला, व्यवस्थापक और अध्यक्ष से वसूली के आदेश

जमानत अर्जी में सिंघवी की ओर से कहा गया कि पूरे प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है. उससे रिश्वत की राशि की बरामदगी भी नहीं हुई है. इसके अलावा मामले में सह आरोपियों को पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है. वहीं रशीद शेख की ओर से कहा गया कि उसने एक करोड़ 58 लाख रुपये की राशि अपने व्यवसाय के लिए निकाली थी. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में दोनों ही मुख्य आरोपी हैं. सिंघवी के कहने पर बिचौलिए बंद खानों को शुरू कराने के एवज में राशि एकत्रित करते थे. वहीं रशीद शेख ने एक करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था कर कुल 2 करोड़ 55 लाख रुपये सह आरोपी श्यामसुंदर के ऑफिस में पहुंचाए थे. ऐसे में दोनों ही आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती. मामले में सुनवाई करते अदालत ने दोनो की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और रशीद शेख की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को सुनकर दिया.

अदालत ने साेमवार को सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि मामले में तत्कालीन प्रमुख खान सचिव रहते हुए सिंघवी ढाई करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में प्रथम दृष्टया मुख्य आरोपी है. वहीं अदालत ने कहा है कि रशीद शेख ने इस राशि में से एक करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों को इस आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता कि दूसरे आरोपियों को पूर्व में जमानत दी जा चुकी है.

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जमानत अर्जी में सिंघवी की ओर से कहा गया कि पूरे प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है. उससे रिश्वत की राशि की बरामदगी भी नहीं हुई है. इसके अलावा मामले में सह आरोपियों को पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है. वहीं रशीद शेख की ओर से कहा गया कि उसने एक करोड़ 58 लाख रुपये की राशि अपने व्यवसाय के लिए निकाली थी. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में दोनों ही मुख्य आरोपी हैं. सिंघवी के कहने पर बिचौलिए बंद खानों को शुरू कराने के एवज में राशि एकत्रित करते थे. वहीं रशीद शेख ने एक करोड़ 58 लाख रुपये की व्यवस्था कर कुल 2 करोड़ 55 लाख रुपये सह आरोपी श्यामसुंदर के ऑफिस में पहुंचाए थे. ऐसे में दोनों ही आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती. मामले में सुनवाई करते अदालत ने दोनो की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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