जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने के साथ ही राजकार्य में बाधा डालने के मामले में भाजपा नेता व पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत (MLA Bhawani Singh Rajawat gets bail ) को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने यह आदेश राजावत की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत याचिका में अधिवक्ता अनिल उपमन ने बताया की याचिकाकर्ता को राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है. कोटा शहर में प्राचीन डाढ़ देवी मंदिर जाने के लिए सड़क पर पैच वर्क का काम चल रहा था. जिसको वन विभाग ने रुकवा दिया और अनुमति लेने की बात कही. वहीं इस मामले पर लोगों ने विरोध जताया था. जिसके बाद याचिकाकर्ता अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय गया था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दाढ़ देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आने की बात कहते हुए सड़क निर्माण रोकने का विरोध दर्ज कराया था. इसके बाद उप वन संरक्षक रवि मीणा ने नयापुरा थाने में भवानी सिंह राजावत व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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यह था मामलाः नवरात्र शुरू होने से पहले दाढ़ देवी को जाने वाले रास्ते की स्थिति जर्जर थी. उसके पैच वर्क के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, जिसका काम भी चल रहा था. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि वन विभाग के अधिकारियों ने काम बंद करवा दिया, जिसके चलते हजारों की संख्या में वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. भाजपा नेताओं ने दाढ़ देवी जाने वाले रास्ते को जाम किया था. साथ ही तुरंत पैच वर्क शुरू करवाने की मांग की थी. इसी मांग को लेकर पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत उप वन संरक्षक टेरिटोरियल के ऑफिस में रवि मीणा से मिलने पहुंच गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए डीएफओ रवि मीणा को खरी-खोटी सुनाई. रवि मीणा ने आरोप लगाया था कि इस दौरान पूर्व विधायक ने उनको चांटा मार दिया. नयापुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह चारण ने बताया कि रवि मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.जिसके बाद पूर्व विधायक राजावत अन्य 15 से 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.