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मसाज के दौरान विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा - जयपुर में विदेशी महिला से दुष्कर्म

जयपुर के सिंधी कैंप स्थित एक होटल में 16 मार्च, 2022 को आयुर्वेदिक मसाज करने आए केरल निवासी बीजू मुरलीधरन ने नीदरलैंड की महिला से दुष्कर्म किया था. मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया (Rape convict sent to 10 years jail) है.

Foreign woman raped in Jaipur in the name of massage, convict sent to 10 years in Jail
मसाज के दौरान विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 साल की सजा
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Published : Aug 4, 2022, 8:46 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने मसाज के दौरान विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बीजू मुरलीधरन को 10 साल की सजा सुनाई (Rape in the name of massage) है. इसके साथ ही अदालत ने केरल निवासी अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध से अन्य देशों में हमारे देश की ख्याति धूमिल होने की संभावना रहती है. यदि इस प्रकार की घटनाएं विदेशी नागरिकों के साथ होती हैं, तो वे भारत आने में हिचकिचाएंगे और विदेशी नागरिकों के आने पर मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि नीदरलैंड निवासी महिला अपनी बहन के साथ 12 मार्च, 2022 को सिंधी कैंप स्थित होटल में रूकी थी. महिला ने 16 मार्च को होटल संचालक के जरिए अभियुक्त को आयुर्वेदिक मसाज के लिए बुलाया.

पढ़ें: Rape Case in Jaipur: विदेशी महिला के साथ मसाज के नाम पर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

अभियुक्त ने मसाज के दौरान पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छानी की और उसके साथ दुष्कर्म की श्रेणी में आने वाला कृत्य (Foreign woman raped in Jaipur) किया. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता से पूछा कि क्या वह इसे जारी रखे. पीड़िता के इनकार करने पर अभियुक्त ने उससे माफी मांग ली. वहीं मसाज के आखिर में अभियुक्त ने कहा कि ऐसा कई महिलाओं के साथ करता है और अधिकतर महिलाओं को यह पसंद आता है. इसके बाद अभियुक्त वहां से चला गया. दूसरी ओर 13 मार्च को पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने मसाज के दौरान विदेशी महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बीजू मुरलीधरन को 10 साल की सजा सुनाई (Rape in the name of massage) है. इसके साथ ही अदालत ने केरल निवासी अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध से अन्य देशों में हमारे देश की ख्याति धूमिल होने की संभावना रहती है. यदि इस प्रकार की घटनाएं विदेशी नागरिकों के साथ होती हैं, तो वे भारत आने में हिचकिचाएंगे और विदेशी नागरिकों के आने पर मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि नीदरलैंड निवासी महिला अपनी बहन के साथ 12 मार्च, 2022 को सिंधी कैंप स्थित होटल में रूकी थी. महिला ने 16 मार्च को होटल संचालक के जरिए अभियुक्त को आयुर्वेदिक मसाज के लिए बुलाया.

पढ़ें: Rape Case in Jaipur: विदेशी महिला के साथ मसाज के नाम पर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

अभियुक्त ने मसाज के दौरान पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छानी की और उसके साथ दुष्कर्म की श्रेणी में आने वाला कृत्य (Foreign woman raped in Jaipur) किया. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता से पूछा कि क्या वह इसे जारी रखे. पीड़िता के इनकार करने पर अभियुक्त ने उससे माफी मांग ली. वहीं मसाज के आखिर में अभियुक्त ने कहा कि ऐसा कई महिलाओं के साथ करता है और अधिकतर महिलाओं को यह पसंद आता है. इसके बाद अभियुक्त वहां से चला गया. दूसरी ओर 13 मार्च को पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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