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राजस्थान में 31 दिसंबर तक आतिशबाजी पर रोक, गृह विभाग ने जारी किए आदेश - Fireworks banned until 31 December

राजस्थान में दीपावली पर न आतिशबाजी, न रोशनी और न ही किसी प्रकार का कोई शोर सुनाई देगा. सरकार ने कोरोना संकट के बीच प्रदेश में 31 दिसंबर तक आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले की गई सीएम अशोक गहलोत की घोषणा के बाद गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं.

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31 दिसंबर तक लगी आतिशबाजी पर रोक
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Published : Nov 2, 2020, 10:41 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना को लेकर सोमवार की गई समीक्षा बैठक में दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने की घोषणा के बाद, अब गृह विभाग ने प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में महामारी कोविड-19 फैली हुई है. इसकी वजह से राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020, 1 मई 2020 से जारी किया गया है.

इस आदेश की धारा-3 में अधिसूचना जारी संपूर्ण राज्य के लिए महामारी अधिसूचित किया गया है. राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. कोविड-19 प्रमाणित व्यक्तियों को सांस लेने में परेशानी होती है. इसलिए आवश्यक है कि वायुमंडल प्रदूषित न हो. राज्य सरकार के सलाहकार समूह और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि पटाखों के चलन से होने वाली वायु प्रदूषण से अस्थमा रोगियों को विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है. साथ ही प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. पटाखों की धुएं से बीमार व्यक्ति खासकर अस्थमा रोगियों के विपरीत असर पड़ता है. ऐसे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभिन्न दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की थी.

यह भी पढ़ें: किसान को अब पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी पड़ेगी: शांति धारीवाल

बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में सलाहकार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी की वजह से वायुमंडल प्रदूषित होगा और अस्थमा से पीड़ित रोगियों को सांस लेने में दिक्कत आएगी. इसके साथ ही कोरोना से होने वाले दुष्प्रभाव की वजह से आम व्यक्ति की जान को भी खतरा होगा. कमेटी की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को आतिशबाजी न करने की अपील की थी. मुख्यमंत्री की अपील के बाद गृह विभाग ने लिखित में आदेश जारी करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना को लेकर सोमवार की गई समीक्षा बैठक में दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने की घोषणा के बाद, अब गृह विभाग ने प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में महामारी कोविड-19 फैली हुई है. इसकी वजह से राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020, 1 मई 2020 से जारी किया गया है.

इस आदेश की धारा-3 में अधिसूचना जारी संपूर्ण राज्य के लिए महामारी अधिसूचित किया गया है. राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. कोविड-19 प्रमाणित व्यक्तियों को सांस लेने में परेशानी होती है. इसलिए आवश्यक है कि वायुमंडल प्रदूषित न हो. राज्य सरकार के सलाहकार समूह और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि पटाखों के चलन से होने वाली वायु प्रदूषण से अस्थमा रोगियों को विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है. साथ ही प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. पटाखों की धुएं से बीमार व्यक्ति खासकर अस्थमा रोगियों के विपरीत असर पड़ता है. ऐसे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभिन्न दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की थी.

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बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में सलाहकार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी की वजह से वायुमंडल प्रदूषित होगा और अस्थमा से पीड़ित रोगियों को सांस लेने में दिक्कत आएगी. इसके साथ ही कोरोना से होने वाले दुष्प्रभाव की वजह से आम व्यक्ति की जान को भी खतरा होगा. कमेटी की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने दीपावली पर प्रदेशवासियों को आतिशबाजी न करने की अपील की थी. मुख्यमंत्री की अपील के बाद गृह विभाग ने लिखित में आदेश जारी करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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