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अब कोविड नेगेटिव होने के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों के परिजनों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता - Application for financial assistance

अब प्रदेश में कोविड नेगेटिव होने के चलते दम तोड़ चुके मरीजों के परिजनों को भी राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. चिकित्सा​ विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे मरीजों के परिजनों को 50 हजार रुपए सहायता के रूप में दिए (Assistance for those who died Covid 19 Negative) जाएंगे.

Financial assistance for those who died Covid 19 Negative by state government
अब कोविड नेगेटिव होने के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों के परिजनों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता
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Published : Oct 8, 2022, 6:25 PM IST

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की पहली दूसरी और तीसरी लहर में बड़ी संख्या में मरीज संक्रमण की चपेट में आए. ऐसे में सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. अब चिकित्सा विभाग ने निर्णय किया है कि ऐसे मरीज जो कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन नेगेटिव हो गए और 30 दिन के अंदर दम तोड़ दिया, उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की (Assistance for those who died Covid 19 Negative) जाएगी.

चिकित्सा विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन के तहत राज्य सरकार लगभग 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को मुहैया करवाएगी. इसके अलावा वह व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की तारीख या क्लिीनिकल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन में हुई है, उनके परिजन सहायता राशि लेने के हकदार होंगे.

पढ़ें: कोविड से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों के लिए 5.05 करोड़ रुपये मंजूर : सरकार

भले ही ऐसे व्यक्ति की मौत कोविड से अस्पताल के बाहर हुई हो या व्यक्ति दम तोड़ने से पहले कोरोना जांच में नेगेटिव पाया गया हो. हालांकि आवेदन के साथ कोविड 19 पॉजिटिव का पत्र संलग्न करना होगा. सहायता राशि देने के आवेदनों पर राज्य सरकार की गठित कमेटी और जिला कलेक्टर्स निर्णय लेंगे.

जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की पहली दूसरी और तीसरी लहर में बड़ी संख्या में मरीज संक्रमण की चपेट में आए. ऐसे में सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. अब चिकित्सा विभाग ने निर्णय किया है कि ऐसे मरीज जो कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन नेगेटिव हो गए और 30 दिन के अंदर दम तोड़ दिया, उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की (Assistance for those who died Covid 19 Negative) जाएगी.

चिकित्सा विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन के तहत राज्य सरकार लगभग 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को मुहैया करवाएगी. इसके अलावा वह व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की तारीख या क्लिीनिकल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन में हुई है, उनके परिजन सहायता राशि लेने के हकदार होंगे.

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भले ही ऐसे व्यक्ति की मौत कोविड से अस्पताल के बाहर हुई हो या व्यक्ति दम तोड़ने से पहले कोरोना जांच में नेगेटिव पाया गया हो. हालांकि आवेदन के साथ कोविड 19 पॉजिटिव का पत्र संलग्न करना होगा. सहायता राशि देने के आवेदनों पर राज्य सरकार की गठित कमेटी और जिला कलेक्टर्स निर्णय लेंगे.

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