जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की पहली दूसरी और तीसरी लहर में बड़ी संख्या में मरीज संक्रमण की चपेट में आए. ऐसे में सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत पर आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. अब चिकित्सा विभाग ने निर्णय किया है कि ऐसे मरीज जो कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन नेगेटिव हो गए और 30 दिन के अंदर दम तोड़ दिया, उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की (Assistance for those who died Covid 19 Negative) जाएगी.
चिकित्सा विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन के तहत राज्य सरकार लगभग 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को मुहैया करवाएगी. इसके अलावा वह व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की तारीख या क्लिीनिकल कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन में हुई है, उनके परिजन सहायता राशि लेने के हकदार होंगे.
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भले ही ऐसे व्यक्ति की मौत कोविड से अस्पताल के बाहर हुई हो या व्यक्ति दम तोड़ने से पहले कोरोना जांच में नेगेटिव पाया गया हो. हालांकि आवेदन के साथ कोविड 19 पॉजिटिव का पत्र संलग्न करना होगा. सहायता राशि देने के आवेदनों पर राज्य सरकार की गठित कमेटी और जिला कलेक्टर्स निर्णय लेंगे.