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औद्योगिक इकाइयों के लिए राहत पैकेज, वित्त निगम ने ऋणों की किस्त अदायगी में दी तीन माह की छूट

कोरोना महामारी की मार झेल रहीं औद्योगिक इकाइयों को वित्त निगम ने कुछ राहत दे दी है. राजस्थान वित्त निगम ने ऋणों की किस्त अदायगी में औद्योगिक इकाइयों को तीन माह की छूट दे दी है.

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औद्योगिक इकाइयां को राहत
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Published : Jun 15, 2021, 9:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और प्रदेशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे प्रदेश के उद्यमियों को ऋणों के मूलधन की मासिक (ईएमआई) अथवा त्रैमासिक किस्तों की अदायगी में राहत देने का निर्णय लिया है. इसके लिए निगम ने ऋण किस्त भुगतान के शेड्यूल में शिथिलता देने के लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है.

निगम की ओऱ से जारी परिपत्र के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के लिए वर्ष 2021 के जून, जुलाई और अगस्त महीनों में देय मूलधन की ईएमआई और त्रैमासिक किस्तों को स्थगित किया गया है. विलंबित की गई किस्तें ऋण के पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि के बाद देय होंगी और भुगतान शेड्यूल तदनुसार पुनर्निधारित किया जाएगा. निगम से ऋण प्राप्त औद्योगिक इकाइयों के लिए मूलधन की अगली नियमित किस्त 1 सितंबर, 2021 को देय होगी.

पढ़ें: सीएम गहलोत ने जोधपुर एलिवेटेड रोड परियोजना को जल्द पूरा करने की रखी मांग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गडकरी ने जताई सहमति

वित्त निगम की ओर से सभी संबंधित बैंक शाखाओं के लिए जारी इस परिपत्र के अनुसार, जून से अगस्त 2021 की अवधि में देय ऋण के ब्याज की भुगतान तिथियों में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि विशेष परिस्थितियों में किसी ऋणी इकाई को 1 जून, 2021 को देय ब्याज के भुगतान के लिए दो महीने का समय दिया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में ऋणी की ओर से नियमानुसार ब्याज राशि पर ब्याज देय होगा. ऋण अदायगी में राहत के लिए संबंधित उद्यमियों को संशोधित भुगतान शेड्यूल के लिए लिखित सहमति देनी होगी.

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की इकाइयों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देय मूलधन राशियों के पुनर्भुगतान की अवधि एक वर्ष के लिए बढाई गई है और यह भुगतान चार किस्तों में देय होगा. इन इकाइयों के लिए ऋण राशि पर जून तिमाही में देय ब्याज राशि 31 जुलाई, 2021 तक जमा कराई जा सकेगी. राजस्थान वित्त निगम की ओर से घोषित यह लाभ युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण खातों पर भी देय होंगे.

पढ़ें: Corona Update: राजस्थान में कोरोना के 172 नए मामले, 14 मौत...कुल आंकड़ा 9,50,133

इस क्रम में, जो परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं और उनकी मूलधन भुगतान किश्त शुरू नहीं हुई हैं अथवा जिनका ऋण भुगतान स्थगित है, उनकी क्रियान्वयन अवधि अथवा ऋण स्थगन अवधि 6 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और उनका पुनर्भुगतान शेड्यूल तदनुसार लागू होगा. ये परिलाभ मार्च 2021 की स्थिति में सभी स्टैण्डर्ड अथवा सब-स्टैण्डर्ड ऋण खातों के लिए देय होंगे.

चार थानों के लिए पुलिस निरीक्षक के तीन पदों सहित 42 पदों के सृजन को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के तीन पुलिस थानों को निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने तथा एक पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के लिए पुलिस कार्मिकों के 42 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में अलवर ग्रामीण के मालाखेडा, अजमेर के गांधीनगर (किशनगढ) तथा हनुमानगढ़ के भीरानी पुलिस थानों को उप निरीक्षक स्तर से निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने तथा चित्तौडगढ़ जिले की पुलिस चौकी साडास (बेगूं) को थाने में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी.

इन घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में मुख्यमंत्री ने मालाखेडा, गांधीनगर तथा भीरानी थानों के लिए पुलिस निरीक्षकों के एक-एक पद तथा साडास में थाने के लिए उप निरीक्षक के एक, सहायक उप निरीक्षक के 5, हेड कांस्टेबल के 4 तथा कांस्टेबल के 29 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी है.

जयपुर. राजस्थान वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और प्रदेशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे प्रदेश के उद्यमियों को ऋणों के मूलधन की मासिक (ईएमआई) अथवा त्रैमासिक किस्तों की अदायगी में राहत देने का निर्णय लिया है. इसके लिए निगम ने ऋण किस्त भुगतान के शेड्यूल में शिथिलता देने के लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है.

निगम की ओऱ से जारी परिपत्र के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के लिए वर्ष 2021 के जून, जुलाई और अगस्त महीनों में देय मूलधन की ईएमआई और त्रैमासिक किस्तों को स्थगित किया गया है. विलंबित की गई किस्तें ऋण के पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि के बाद देय होंगी और भुगतान शेड्यूल तदनुसार पुनर्निधारित किया जाएगा. निगम से ऋण प्राप्त औद्योगिक इकाइयों के लिए मूलधन की अगली नियमित किस्त 1 सितंबर, 2021 को देय होगी.

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वित्त निगम की ओर से सभी संबंधित बैंक शाखाओं के लिए जारी इस परिपत्र के अनुसार, जून से अगस्त 2021 की अवधि में देय ऋण के ब्याज की भुगतान तिथियों में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि विशेष परिस्थितियों में किसी ऋणी इकाई को 1 जून, 2021 को देय ब्याज के भुगतान के लिए दो महीने का समय दिया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में ऋणी की ओर से नियमानुसार ब्याज राशि पर ब्याज देय होगा. ऋण अदायगी में राहत के लिए संबंधित उद्यमियों को संशोधित भुगतान शेड्यूल के लिए लिखित सहमति देनी होगी.

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की इकाइयों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देय मूलधन राशियों के पुनर्भुगतान की अवधि एक वर्ष के लिए बढाई गई है और यह भुगतान चार किस्तों में देय होगा. इन इकाइयों के लिए ऋण राशि पर जून तिमाही में देय ब्याज राशि 31 जुलाई, 2021 तक जमा कराई जा सकेगी. राजस्थान वित्त निगम की ओर से घोषित यह लाभ युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण खातों पर भी देय होंगे.

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इस क्रम में, जो परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं और उनकी मूलधन भुगतान किश्त शुरू नहीं हुई हैं अथवा जिनका ऋण भुगतान स्थगित है, उनकी क्रियान्वयन अवधि अथवा ऋण स्थगन अवधि 6 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और उनका पुनर्भुगतान शेड्यूल तदनुसार लागू होगा. ये परिलाभ मार्च 2021 की स्थिति में सभी स्टैण्डर्ड अथवा सब-स्टैण्डर्ड ऋण खातों के लिए देय होंगे.

चार थानों के लिए पुलिस निरीक्षक के तीन पदों सहित 42 पदों के सृजन को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के तीन पुलिस थानों को निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने तथा एक पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के लिए पुलिस कार्मिकों के 42 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में अलवर ग्रामीण के मालाखेडा, अजमेर के गांधीनगर (किशनगढ) तथा हनुमानगढ़ के भीरानी पुलिस थानों को उप निरीक्षक स्तर से निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने तथा चित्तौडगढ़ जिले की पुलिस चौकी साडास (बेगूं) को थाने में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी.

इन घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में मुख्यमंत्री ने मालाखेडा, गांधीनगर तथा भीरानी थानों के लिए पुलिस निरीक्षकों के एक-एक पद तथा साडास में थाने के लिए उप निरीक्षक के एक, सहायक उप निरीक्षक के 5, हेड कांस्टेबल के 4 तथा कांस्टेबल के 29 पद स्वीकृत करने की मंजूरी दे दी है.

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