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जयपुर: जेडीए स्वामित्व की 5 बीघा जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, 3 कॉलोनियों की रोड सीमा से हटाया अतिक्रमण

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Published : Apr 16, 2021, 7:59 PM IST

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम रोपाड़ा के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. साथ ही 3 कॉलोनियों की सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया है.

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जयपुर में जेडीए स्वामित्व 5 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त

जयपुर. प्रदेश के विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम रोपाड़ा के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. साथ ही 3 कॉलोनियों की सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया है.

बता दें कि अपने स्वामित्व की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा जोन 10 क्षेत्राधिकार में ग्राम रोपाड़ा पहुंची. जहां करीब 5 बीघा जेडीए स्वामित्व की जमीन पर तीन बाउंड्री वॉल, दो कमरे और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिसपर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध निर्माण हटाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है.

वहीं जोन 10 में ही इकोलॉजिकल जोन सिद्धार्थनगर पाडली मीणा आगरा रोड पर सेटबैक और बायलॉज का वायलेशन कर अवैध डुप्लेक्स का निर्माण किया गया था. अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस भी जारी किए गए. हालांकि निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण जारी रखा गया है. साथ ही इकोलॉजिकल जोन में गंभीर प्रकृति के निर्माणाधीन 6 अवैध डुप्लेक्स को शुक्रवार को सील करने की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में ये कार्रवाई की गई है.

पढ़ें: राजस्थान उपचुनाव 2021: तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल, 7 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान

उधर, जोन 5 के क्षेत्राधिकार करतारपुरा फाटक के पास स्वीकृत अनुमोदित नक्शे के विपरीत सेटबैक और कुछ रोड सीमा को कवर करते हुए अवैध निर्माण किया गया था. जिसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है. वहीं जोन 11 क्षेत्राधिकार ग्राम मुहाना में गौरव नगर द्वितीय में करीब 20 स्थानों पर मकान के आगे रोड सीमा पर अतिक्रमण कर बनाए गए, अवैध निर्माणों को हटाया गया.

इसी तरह की कार्रवाई जोन 6 के क्षेत्राधिकार हरदेव नगर में की गई. जहां 21 स्थानों से अवैध निर्माण हटाते हुए रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. जबकि जोन 3 में लाल कोठी योजना इंद्रपुरी कॉलोनी में 5 स्थानों से रोड सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाया. बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर सुओमोटो के तहत सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

जयपुर. प्रदेश के विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ग्राम रोपाड़ा के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. साथ ही 3 कॉलोनियों की सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया है.

बता दें कि अपने स्वामित्व की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा जोन 10 क्षेत्राधिकार में ग्राम रोपाड़ा पहुंची. जहां करीब 5 बीघा जेडीए स्वामित्व की जमीन पर तीन बाउंड्री वॉल, दो कमरे और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिसपर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध निर्माण हटाते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है.

वहीं जोन 10 में ही इकोलॉजिकल जोन सिद्धार्थनगर पाडली मीणा आगरा रोड पर सेटबैक और बायलॉज का वायलेशन कर अवैध डुप्लेक्स का निर्माण किया गया था. अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस भी जारी किए गए. हालांकि निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण जारी रखा गया है. साथ ही इकोलॉजिकल जोन में गंभीर प्रकृति के निर्माणाधीन 6 अवैध डुप्लेक्स को शुक्रवार को सील करने की कार्रवाई की गई है. इसके अलावा जेडीए एक्ट की धारा 34 (क) में ये कार्रवाई की गई है.

पढ़ें: राजस्थान उपचुनाव 2021: तीनों विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल, 7 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान

उधर, जोन 5 के क्षेत्राधिकार करतारपुरा फाटक के पास स्वीकृत अनुमोदित नक्शे के विपरीत सेटबैक और कुछ रोड सीमा को कवर करते हुए अवैध निर्माण किया गया था. जिसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है. वहीं जोन 11 क्षेत्राधिकार ग्राम मुहाना में गौरव नगर द्वितीय में करीब 20 स्थानों पर मकान के आगे रोड सीमा पर अतिक्रमण कर बनाए गए, अवैध निर्माणों को हटाया गया.

इसी तरह की कार्रवाई जोन 6 के क्षेत्राधिकार हरदेव नगर में की गई. जहां 21 स्थानों से अवैध निर्माण हटाते हुए रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. जबकि जोन 3 में लाल कोठी योजना इंद्रपुरी कॉलोनी में 5 स्थानों से रोड सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाया. बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर सुओमोटो के तहत सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

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