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जयपुरः RTI में नहीं मिली निजी स्कूलों की जानकारी, अभिभावकों ने जताया संशय - संयुक्त अभिभावक संघ की आरटीआई

संयुक्त अभिभावक संघ ने 13 अक्टूबर को 26 स्कूलों के हिसाब की जानकारी को लेकर एक आरटीआई लगाई थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया है.

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जयपुर शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त अभिभावक संघ नहीं दी जानकारी
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Published : Nov 8, 2020, 9:41 PM IST

जयपुर. प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली है. इस मामले को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने निजी और सरकारी स्कूलों की जानकारी के लिए आरटीआई लगाई थी. जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है.

जयपुर शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त अभिभावक संघ नहीं दी जानकारी

अग्रवाल ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर से निजी विद्यालयों से आरटीआई के तहत 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की एसएलएफसी (स्कूल लेवल फीस कमेटी) की लिस्ट मांगी गई थी. ये लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा होती है. जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी देने से मना कर दिया है. एसएलएफसी कमेटी में अभिभावक भी शामिल होते हैं और 2016 में इस कमेटी को बनाना अनिवार्य किया गया था. साथ ही आरटीआई के तहत ये भी जानकारी मांगी थी कि पिछले सालों में समय पर एसएलएफसी का गठन नहीं होने पर विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई हैं. इसके अलावा जिले में अनुदानित, गैर अनुदानित सरकारी और निजी विद्यालयों की सूची भी मांगी गई थी.

ये भी पढ़ेंः सेंधमारी के डर से कांग्रेस पार्षदों की शिफ्टिंग, देखिए तस्वीरें!

वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया है. सूचना नहीं देने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने इस मामले पर संशय भी जताया है कि जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी क्यों नहीं दे रहे. अरविंद अग्रवाल ने कहा कि आरटीआई के तहत वही जानकारी मांगी गई थी जो शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी के पास होती है.

जयपुर. प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली है. इस मामले को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने निजी और सरकारी स्कूलों की जानकारी के लिए आरटीआई लगाई थी. जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है.

जयपुर शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त अभिभावक संघ नहीं दी जानकारी

अग्रवाल ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर से निजी विद्यालयों से आरटीआई के तहत 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की एसएलएफसी (स्कूल लेवल फीस कमेटी) की लिस्ट मांगी गई थी. ये लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा होती है. जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी देने से मना कर दिया है. एसएलएफसी कमेटी में अभिभावक भी शामिल होते हैं और 2016 में इस कमेटी को बनाना अनिवार्य किया गया था. साथ ही आरटीआई के तहत ये भी जानकारी मांगी थी कि पिछले सालों में समय पर एसएलएफसी का गठन नहीं होने पर विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई हैं. इसके अलावा जिले में अनुदानित, गैर अनुदानित सरकारी और निजी विद्यालयों की सूची भी मांगी गई थी.

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वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया है. सूचना नहीं देने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने इस मामले पर संशय भी जताया है कि जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी क्यों नहीं दे रहे. अरविंद अग्रवाल ने कहा कि आरटीआई के तहत वही जानकारी मांगी गई थी जो शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी के पास होती है.

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