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6 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले दिव्यांग को 20 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने एक दिव्‍यांग अभियुक्‍त को 6 साल की बच्‍ची से रेप करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई (Divyang convict sent to 20 years prison in Jaipur) है. कोर्ट ने अभियुक्‍त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 7 फरवरी, 2020 को पीड़िता की मां ने शास्‍त्री नगर थाने में बच्‍ची के साथ रेप की घटना का मामला दर्ज करवाया था.

Divyang convict sent to 20 years prison in Jaipur
6 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले दिव्यांग को 20 साल की सजा
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Published : Oct 1, 2022, 6:00 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 6 साल की बच्ची से साथ रेप करने वाले दोनों पैरों से दिव्यांग अभियुक्त भिरगु राम मंडल उर्फ भीरू को 20 साल की सजा सुनाई (Divyang sent to 20 years prison in Jaipur) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ रेप किया है. इन दिनों इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि अदालत ने ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखी, तो इनके हौसले बुलंद होंगे और अपराधों की पुनरावृत्ति से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

पढ़ें: 10 साल की मासूम के साथ ज्यादती, मां पर रुपये लेकर दुष्कर्म करवाने का आरोप...अदालत से सुरक्षा की मांग

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 7 फरवरी, 2020 को शहर के शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी 6 साल की बेटी पड़ोस के मकान में खेलने गई हुई थी. अभियुक्त भी यहां किराए से रहता है. इस दौरान दोनों पांव से दिव्यांग अभियुक्त ने पीड़िता को अपना झोला अंदर रखने को कहा. जब पीड़िता अंदर गई तो अभियुक्त ने कमरा बंद कर लिया और उसके साथ ज्यादती की.

पढ़ें: राजस्थान में कितने हैवान!.. अब झुंझुनू में पड़ोसी की ज्यादती से आहत छात्रा ने कुएं में कूदकर दी जान

इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को 10 रुपए देकर घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए कहा. दूसरी ओर पीड़िता के साथ खेलने वाली बच्ची ने इसकी जानकारी पीड़िता की मां को दे दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ ज्यादती की है. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे आपसी रंजिश के चलते उसे फंसाया जा रहा है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 6 साल की बच्ची से साथ रेप करने वाले दोनों पैरों से दिव्यांग अभियुक्त भिरगु राम मंडल उर्फ भीरू को 20 साल की सजा सुनाई (Divyang sent to 20 years prison in Jaipur) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ रेप किया है. इन दिनों इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि अदालत ने ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखी, तो इनके हौसले बुलंद होंगे और अपराधों की पुनरावृत्ति से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 7 फरवरी, 2020 को शहर के शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी 6 साल की बेटी पड़ोस के मकान में खेलने गई हुई थी. अभियुक्त भी यहां किराए से रहता है. इस दौरान दोनों पांव से दिव्यांग अभियुक्त ने पीड़िता को अपना झोला अंदर रखने को कहा. जब पीड़िता अंदर गई तो अभियुक्त ने कमरा बंद कर लिया और उसके साथ ज्यादती की.

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इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को 10 रुपए देकर घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए कहा. दूसरी ओर पीड़िता के साथ खेलने वाली बच्ची ने इसकी जानकारी पीड़िता की मां को दे दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ ज्यादती की है. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे आपसी रंजिश के चलते उसे फंसाया जा रहा है.

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