जयपुर. संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने शिक्षा विभाग की राजकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. स्कूलों और खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त गंभीर हैं. उन्होंने इसके लिए निर्देश जारी किए और अतिक्रमण की सूची बनाने को कहा है. संभागीय आयुक्त ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षा अधिकारी, पीईईओ, यूसीईईओ प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं.
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भौतिक संसाधनों/सुविधाओं में वृद्धि को लेकर सम्भागीय आयुक्त ने सम्पूर्ण विद्यालय परिसर यथा कक्षा-कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, आईसीटी लैब, छत, बरामदे एवं रिक्त परिसर की साफ-सफाई करवाने के निर्दश दिए। उंन्होने विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान एवं मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर विद्यालय चारदीवारी की उपलब्धता, खेल मैदान का विकास, पेयजल की व्यवस्था तथा सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था (पानी सहित) करवाने का भी निर्देश दिया.
विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के साथ कक्षों में पंखे एवं एलईडी ट्यूब लाइट की व्यवस्था की जाए. विद्यालय भवन को सीखने में सहायक (Building as Learning Aid) के रूप में विकसित किया जाए. विद्यालयों में आईसीटी लैब को क्रियाशील बनाकर उपयोग में लाया जाए. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में एक स्मार्ट बोर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए जिससे कक्षा 11 और 12 के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का अध्यापन रोचक हो सके. विद्यालयों में भौतिक संसाधन एवं सुविधाओं के लिए विद्यालय के विकास कोष तथा विद्यार्थी कोष की राशि को नियमानुसार उपयोग में लिया जाए. क्राउड फंडिंग (Crowd Funding) मुख्यतः सूक्ष्म काउड फंडिंग (Micro Crowd Funding) पर फोकस किया जाए. सभी राजकीय विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता 31 मार्च तक करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए.
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सम्भागीय आयुक्त ने नामांकन वृद्धि को लेकर विशेष निर्देश दिए. विद्यालय में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा चुका है उनकी शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए. हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर विद्यालय परिक्षेत्र के कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए. कोविड-19 के कारण विद्यालय परिक्षेत्र में पलायन कर आए प्रवासी मजदूरों/अभिभावाकों से
में नामांकन सुनिश्चित किया जाए. शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर निर्देश दिए.
शैक्षिक कैलेंडर जारी किया
कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम समयबद्ध पूर्ण हो सके. इसके लिए शैक्षणिक कलेंडर जारी किया जा रहा है, जिससे समरूपता से सभी विद्यालयों में निर्धारित समय तक पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए. यह सुझावात्मक है तथा बाध्यकारी नहीं है. सभी शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के दौरान शिक्षण के स्थान पर विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकता पर विशेष ध्यान दिया जाए. उचित एवं आवश्यक गृह कार्य देकर उसकी गम्भीरता से जांच कर आवश्यक फीडबैक दिया जाए. बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनके स्तर अनुरूप गृह कार्य देकर टेस्ट लिए जाए. इसके बाद आवश्यकतानुसार उन्हें फीडबैक दिया जाए. कक्षा 10 तथा 12 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन/टेस्टों में बोर्ड के गत वर्षों के प्रश्न पत्रों, नमूने के प्रश्न पत्रों, विभाग की ओर से जारी मॉडल टेस्ट पेपर/प्रश्न पत्रों का उपयोग किया जाए.
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विद्यालय और खेल मैदान पर अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त गंभीर दिखे. जिन-जिन विद्यालयों और खेल मैदानों में अतिक्रमण है, उनको चिन्हित कर सूची बनाई जाए एवं तहसीलदार और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण पेश किए जाएं. प्रतिमाह उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक में इन अतिक्रमण के मामलों एजेंडे में शामिल कर निस्तारण की कार्रवाई की जाए.
विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति एवं विद्यालय विकास समिति के सदस्यों से समन्वय कर सम्बन्धित तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई प्राथमिकता की जाए. अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी प्रकरण की प्रगति प्रतिमाह मासिक समीक्षा बैठक में सीबीईओ/सीडीईओ को अवगत कराया जाए. सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी की ओर से सप्ताह में दो बार विद्यालय अवलोकन किया जाए जो कि गम्भीरतापूर्ण हो तथा केवल खाना पूर्ति करने के लिए पर्यवेक्षण नहीं किया जाए.