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ट्रांसफार्मर दुखांतिका के पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश - ट्रांसफार्मर फटने से 22 लोगों की मौत

जिला न्यायालय ने अक्टूबर 2017 में विराटनगर के बागावास चौराहा पर ट्रांसफार्मर फटने से 22 लोगों की मौत के मामले में पेश 9 दावों पर सुनवाई की है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर हर्जाना लगाया है.

District Court orders to pay compensation,  District Court orders
पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए आदेश.
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Published : Aug 24, 2022, 8:27 PM IST

Updated : Aug 24, 2022, 11:40 PM IST

जयपुर. जिला न्यायालय ने अक्टूबर 2017 को विराटनगर के बागावास चौराहा में ट्रांसफार्मर फटने से 22 लोगों की मौत के मामले में पेश 9 दावों पर सुनवाई करते हुए (Court decision on 9 claims) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर हर्जाना लगाया है. अदालत ने कहा कि डिस्कॉम पूर्व में दी गई राशि काटकर हर्जाना राशि अदा करे.

अदालत ने यह आदेश दुर्घटना में मारी गई पांची देवी, प्रेम देवी, आंची देवी, बिमला देवी, धोली देवी, धूडी देवी, मिश्री देवी, गुल्ली देवी और प्रेम देवी के वारिसों के दावों पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने डिस्कॉम को कहा कि वह पांची देवी के आश्रितों को 11 लाख 54 हजार, मिश्री देवी के आश्रितों को 9 लाख 74 हजार, बिमला देवी के आश्रितों को 10 लाख 94 हजार, गुल्ली देवी के आश्रितों को 5 लाख 91 हजार रुपए ब्याज सहित अदा करे. साथ ही धोली देवी, प्रेमदेवी, आंची देवी और प्रेम देवी के वारिसों को 11 लाख 54 हजार, धूडी देवी के वारिसों को 4 लाख 96 हजार ब्याज सहित अदा करे. अदालत ने पीड़ितों को पूर्व में अदा राशि को इस राशि में समायोजित करने को कहा है.

पढ़ेंः 9 माह की बच्ची की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम दोषी, कोर्ट ने लगाया ढाई लाख का हर्जाना

दावों में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2017 को भैरू राम गुर्जर की लड़की की शादी में चाक-भात का समारोह चल रहा था. महिलाएं गीत गाते हुए भातियों को लेकर आ रही थी. इतने में रास्ते में स्थित बिजली का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया और उसमें से गरम तेल और लोहे के टुकडे़ महिलाओं पर गिर गए. जिसके चलते दावाकर्ता के परिवार की महिलाओं सहित कुल 22 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा बिजली कंपनी की ओर से ट्रांसफार्मर का रखरखाव नहीं करने के कारण हुआ. ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. जिसका विरोध करते हुए बिजली कंपनी की ओर से कहा गया कि घटना के कुछ दिन पहले की वर्कशॉप में जांच करने के बाद ट्रांसफार्मर को लगाया गया था. ट्रांसफार्मर का गलत उपभोग करने और क्षमता से (District Court orders to pay compensation) अधिक भार डालने के चलते उसमें विस्फोट हुआ था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने डिस्कॉम को ब्याज सहित हर्जाना राशि देने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. जिला न्यायालय ने अक्टूबर 2017 को विराटनगर के बागावास चौराहा में ट्रांसफार्मर फटने से 22 लोगों की मौत के मामले में पेश 9 दावों पर सुनवाई करते हुए (Court decision on 9 claims) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर हर्जाना लगाया है. अदालत ने कहा कि डिस्कॉम पूर्व में दी गई राशि काटकर हर्जाना राशि अदा करे.

अदालत ने यह आदेश दुर्घटना में मारी गई पांची देवी, प्रेम देवी, आंची देवी, बिमला देवी, धोली देवी, धूडी देवी, मिश्री देवी, गुल्ली देवी और प्रेम देवी के वारिसों के दावों पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने डिस्कॉम को कहा कि वह पांची देवी के आश्रितों को 11 लाख 54 हजार, मिश्री देवी के आश्रितों को 9 लाख 74 हजार, बिमला देवी के आश्रितों को 10 लाख 94 हजार, गुल्ली देवी के आश्रितों को 5 लाख 91 हजार रुपए ब्याज सहित अदा करे. साथ ही धोली देवी, प्रेमदेवी, आंची देवी और प्रेम देवी के वारिसों को 11 लाख 54 हजार, धूडी देवी के वारिसों को 4 लाख 96 हजार ब्याज सहित अदा करे. अदालत ने पीड़ितों को पूर्व में अदा राशि को इस राशि में समायोजित करने को कहा है.

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दावों में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2017 को भैरू राम गुर्जर की लड़की की शादी में चाक-भात का समारोह चल रहा था. महिलाएं गीत गाते हुए भातियों को लेकर आ रही थी. इतने में रास्ते में स्थित बिजली का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया और उसमें से गरम तेल और लोहे के टुकडे़ महिलाओं पर गिर गए. जिसके चलते दावाकर्ता के परिवार की महिलाओं सहित कुल 22 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा बिजली कंपनी की ओर से ट्रांसफार्मर का रखरखाव नहीं करने के कारण हुआ. ऐसे में उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. जिसका विरोध करते हुए बिजली कंपनी की ओर से कहा गया कि घटना के कुछ दिन पहले की वर्कशॉप में जांच करने के बाद ट्रांसफार्मर को लगाया गया था. ट्रांसफार्मर का गलत उपभोग करने और क्षमता से (District Court orders to pay compensation) अधिक भार डालने के चलते उसमें विस्फोट हुआ था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने डिस्कॉम को ब्याज सहित हर्जाना राशि देने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Aug 24, 2022, 11:40 PM IST
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