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कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर की जा रही सख्त कार्रवाई- डीजीपी एमएल लाठर - डीजीपी एमएल लाठर

पुलिस-प्रशासन की ओर से लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा रही है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर की जा रही सख्त कार्रवाई
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Published : May 18, 2021, 5:35 AM IST

जयपुर. राजस्थान पुलिस डीजीपी एमएल लाठर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. अनावश्यक घूमते हुए पाए जाने वाले लोगों को क्वॉरंटाइन किया जा रहा है. जिन्हें कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही घर भेजा जाएगा. इसके साथ ही विधि के अनुरूप जुर्माना समेत अन्य कार्रवाई भी की जा रही है. डीजीपी के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- 57 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश, 90 की पैरोल अवधि 30 जून तक बढ़ाई

आपात स्थिति या अनुमत गतिविधियों के लिए ही घर से बाहर निकलने की छूट दी जा रही है. घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखना जरूरी है. कोरोना संबंधित सभी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है. बीजेपी के अनुसार निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर अब तक 4769 एफआईआर दर्ज करके 11,817 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. रविवार को 34 एफआईआर दर्ज कर 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

21 लाख 51 हजार लोगों के काटे चालान

राजस्थान में कोरोना एडवाइजरी और नियमों की पालना के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 21 लाख 51 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. रविवार को 25 हजार 632 चालान कर 32 लाख 21 हजार 400 रुपए का जुर्माना वसूल किया. एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 57 हजार 138, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 20 हजार 849, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 16 लाख 15 हजार 870 लोगों के चालान किया गया है. रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1243, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 77, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 22,914 लोगों के चालान किये गए हैं. रविवार को 34 एफआईआर दर्ज की गई. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब का सेवन करने और गुटका तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

2.52 लाख वाहनों को किया जा चुका जब्त

पुलिस की ओर से निषेद्याग्य और एमवी एक्ट के तहत अब तक 21 लाख 20 हजार 404 वाहनों का चालान किया गया और 2 लाख 52 हजार 253 वाहनों को जप्त किया गया, जिनसे 41.12 करोड रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. रविवार को 6256 वाहनों का चालान किया गया और 1218 वाहनों को सीज किया गया. इसके साथ ही 8 लाख 44 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में अब तक 237 मुकदमे दर्ज कर 312 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और 276 को गिरफ्तार किया गया है.

जयपुर. राजस्थान पुलिस डीजीपी एमएल लाठर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. अनावश्यक घूमते हुए पाए जाने वाले लोगों को क्वॉरंटाइन किया जा रहा है. जिन्हें कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही घर भेजा जाएगा. इसके साथ ही विधि के अनुरूप जुर्माना समेत अन्य कार्रवाई भी की जा रही है. डीजीपी के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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आपात स्थिति या अनुमत गतिविधियों के लिए ही घर से बाहर निकलने की छूट दी जा रही है. घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखना जरूरी है. कोरोना संबंधित सभी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करना आवश्यक है. बीजेपी के अनुसार निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर अब तक 4769 एफआईआर दर्ज करके 11,817 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. रविवार को 34 एफआईआर दर्ज कर 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

21 लाख 51 हजार लोगों के काटे चालान

राजस्थान में कोरोना एडवाइजरी और नियमों की पालना के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 21 लाख 51 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. रविवार को 25 हजार 632 चालान कर 32 लाख 21 हजार 400 रुपए का जुर्माना वसूल किया. एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 57 हजार 138, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 20 हजार 849, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 16 लाख 15 हजार 870 लोगों के चालान किया गया है. रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1243, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 77, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 22,914 लोगों के चालान किये गए हैं. रविवार को 34 एफआईआर दर्ज की गई. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब का सेवन करने और गुटका तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

2.52 लाख वाहनों को किया जा चुका जब्त

पुलिस की ओर से निषेद्याग्य और एमवी एक्ट के तहत अब तक 21 लाख 20 हजार 404 वाहनों का चालान किया गया और 2 लाख 52 हजार 253 वाहनों को जप्त किया गया, जिनसे 41.12 करोड रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. रविवार को 6256 वाहनों का चालान किया गया और 1218 वाहनों को सीज किया गया. इसके साथ ही 8 लाख 44 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में अब तक 237 मुकदमे दर्ज कर 312 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और 276 को गिरफ्तार किया गया है.

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