जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को खान आवंटन से जुड़े के मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी और सह आरोपी रशीद शेख की जमानत अर्जियों पर सुनवाई पूरी हो गई है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सिंघवी की ओर से कहा गया कि वह प्रकरण में लिप्त नहीं रहा है और ना ही उसने रिश्वत की राशि ली है. इसके अलावा प्रकरण में सह आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है. ऐसे में उसे भी जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं, रशीद शेख की ओर से कहा गया कि उस पर खान मालिक शेर खान के लिए रिश्वत राशि जुटाने का आरोप है. जबकि उसने अपने व्यवसाय के लिए यह राशि बैंक खाते से निकाली थी. जिसे उसने आयकर दस्तावेजों में भी दिखाया था.
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वहीं, ईडी की ओर से कहा गया कि अशोक सिंघवी और रशीद शेख मामले के मुख्य आरोपी है. सिंघवी के कहने पर ही बिचौलिए खान मालिकों को धमकाते थे. रशीद शेख ने रिश्वत राशि एकत्रित कर एक अन्य सह आरोपी तक पहुंचाई थी. ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
गौरतलब है कि खान आवंटन से जुड़े मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पांच आरोपी जमानत पर चल रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अशोक सिंघवी और रशीद शेख ने गत जून माह में कोर्ट में समर्पण किया था. वहीं, शेर खान की विधवा तमन्ना बेगम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वांछित चल रही है.