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मेडिकल पीजी की काउंसलिंग रद्द करने पर फैसला सुरक्षित

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार की अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए.

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राजस्थान हाईकोर्ट का फरमान
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Published : Jul 6, 2020, 9:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार की अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए.

राज्य सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करते हुए ईडब्ल्यूएस की बढ़ाई गई 89 सीटों को शामिल कर पुनः काउंसलिंग करने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा एकलपीठ ने भविष्य में ईडब्ल्यूएस को वर्गवार 10 फीसदी आरक्षण देने को भी कहा था. जबकि यह बिंदु एकलपीठ के समक्ष विचारणीय ही नहीं था.

पढ़ेंः हाईकोर्ट: हनुमानगढ़ जिला फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार

वहीं 89 सीटों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है. इसपर एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि द्वितीय काउंसलिंग में 89 सीटों को ईडब्ल्यूएस से भरा जाता है तो उससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित होंगे. ऐसे में एकलपीठ की ओर से दिया गया फैसला सही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे की पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए की गई पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करने के खिलाफ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार की अपील पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए.

राज्य सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने पहले राउंड की काउंसलिंग को रद्द करते हुए ईडब्ल्यूएस की बढ़ाई गई 89 सीटों को शामिल कर पुनः काउंसलिंग करने के निर्देश दिए थे. इसके अलावा एकलपीठ ने भविष्य में ईडब्ल्यूएस को वर्गवार 10 फीसदी आरक्षण देने को भी कहा था. जबकि यह बिंदु एकलपीठ के समक्ष विचारणीय ही नहीं था.

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वहीं 89 सीटों को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है. इसपर एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि द्वितीय काउंसलिंग में 89 सीटों को ईडब्ल्यूएस से भरा जाता है तो उससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित होंगे. ऐसे में एकलपीठ की ओर से दिया गया फैसला सही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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