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Ashok Gehlot cabinet meeting : सरकार ने बैठक में लिये अहम फैसले...कोरोना के मद्देनजर नई गाइडलाइन जल्द जारी कर सकता है गृह विभाग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में आयोजित हुई कैबिनेट (Gehlot Cabinet Meeting) मीटिंग में कई अहम नीतिगत निर्णय किए गए हैं. जिसमें ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियमों (Amendment in Rural Development State Service Rules) में संशोधन करते हुए कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात बराबर होगा. बैठक में कोरोना के मद्देनजर नई गाइड लाइन जारी की जा सकती है.

Gehlot Cabinet Meeting
ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियमों में संशोधन
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Published : Jan 5, 2022, 4:04 PM IST

जयपुर. सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट (Gehlot Cabinet Meeting) बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास (Amendment in Rural Development State Service Rules) राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है.

राज्य सेवा में कनिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती

राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे कैबिनेट के इस निर्णय से संशोधित कर सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा.

पढ़ें. Gehlot Demanded Ban on Election Rallies : चुनाव नहीं टाले जा सकते, लेकिन निर्वाचन आयोग राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर तो रोक लगाए

इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा. कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक और अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे. विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति से शीघ्रता भरा जा सकेगा, साथ ही लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी.

अधिकारियों को मिलेगी पदोन्नति

अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी. कैबिनेट ने सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों को पदोन्नति पर एक वर्ष के प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटाने के लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे कार्मिक विभाग की ओर अधिसूचना में पदोन्नति की नियुक्ति होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटा दिए जाने के बावजूद विविध सेवा नियमों में यथावत रह गए इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकेगा. इससे सभी सेवा नियमों में एकरूपता आएगी.

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर होगी चर्चा

इसके साथ मंत्रिमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2021 को विधानसभा के चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है. इस प्रस्तावित विधेयक की ओर से केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी. इससे आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान और विचारण में गतिशीलता आ सकेगी.

कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन होगी जारी

कोरोना की नई गाइड लाइन आज जारी हो सकती है. कुछ देर में गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा. नई गाइड लाइन के मुताबिक शनिवार और रविवार को जिन जिलों कोरोना मामले ज्यादा वहां कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है.

जयपुर. सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट (Gehlot Cabinet Meeting) बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास (Amendment in Rural Development State Service Rules) राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है.

राज्य सेवा में कनिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती

राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे कैबिनेट के इस निर्णय से संशोधित कर सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा.

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इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा. कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक और अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे. विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति से शीघ्रता भरा जा सकेगा, साथ ही लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी.

अधिकारियों को मिलेगी पदोन्नति

अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी. कैबिनेट ने सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों को पदोन्नति पर एक वर्ष के प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटाने के लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे कार्मिक विभाग की ओर अधिसूचना में पदोन्नति की नियुक्ति होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटा दिए जाने के बावजूद विविध सेवा नियमों में यथावत रह गए इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकेगा. इससे सभी सेवा नियमों में एकरूपता आएगी.

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर होगी चर्चा

इसके साथ मंत्रिमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2021 को विधानसभा के चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है. इस प्रस्तावित विधेयक की ओर से केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी. इससे आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान और विचारण में गतिशीलता आ सकेगी.

कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन होगी जारी

कोरोना की नई गाइड लाइन आज जारी हो सकती है. कुछ देर में गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा. नई गाइड लाइन के मुताबिक शनिवार और रविवार को जिन जिलों कोरोना मामले ज्यादा वहां कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है.

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