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राज्य सरकार ने कहा, जनहित में लिया जयपुर में दो नगर निगम बनाने का फैसला

जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटे जाने के सरकार के फैसले पर मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया. इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि जयपुर में दो नगर निगम बनाने का फैसला जनहित में लिया गया है. इसके लिए नियमों का पालन करते हुए किसी भी तरह की खामी नहीं रखी गई है.

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Published : Nov 19, 2019, 9:41 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटना जनहित में लिया गया फैसला है. इसके लिए नियमों का पालन करते हुए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी गई है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह फैसला लिया है. उन्होंने राज्य की बहस को सुनने के बाद सतीश कुमार शर्मा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई तय की है.

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जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटा गया

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें दो नगर निगम बनाने का अधिकार है. बताया जा रहा है कि जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने के कारण ही चुनाव प्रक्रिया को आगे खिसकाया गया है. वहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि निकाय चुनाव कराने को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी थीं, लेकिन सरकार ने दो नगर निगम बना दिए. सरकार की ओर से वार्ड सीमांकन सहित अन्य जानकारी देने पर आयोग चुनाव करवा देगा. इसमें करीब तीन माह का समय लग सकता है.

पढ़ेंः जिस दल ने निकाय चुनाव जीता उनकी अगले विधानसभा चुनाव में सरकार पलट जाती है: राजपाल सिंह शेखावत

वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग जयपुर में नगर निगम के चुनाव समय पर करवाने को लेकर पूरी तरह फेल रहा है. नगर निगम के चुनाव की अवधि 25 नवबंर को पूरी हो गई है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं. जबकि किसी भी हाल में नगर निगम का कार्यकाल पांच साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटना जनहित में लिया गया फैसला है. इसके लिए नियमों का पालन करते हुए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी गई है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह फैसला लिया है. उन्होंने राज्य की बहस को सुनने के बाद सतीश कुमार शर्मा की याचिका पर बुधवार को सुनवाई तय की है.

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जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटा गया

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें दो नगर निगम बनाने का अधिकार है. बताया जा रहा है कि जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने के कारण ही चुनाव प्रक्रिया को आगे खिसकाया गया है. वहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि निकाय चुनाव कराने को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी थीं, लेकिन सरकार ने दो नगर निगम बना दिए. सरकार की ओर से वार्ड सीमांकन सहित अन्य जानकारी देने पर आयोग चुनाव करवा देगा. इसमें करीब तीन माह का समय लग सकता है.

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वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग जयपुर में नगर निगम के चुनाव समय पर करवाने को लेकर पूरी तरह फेल रहा है. नगर निगम के चुनाव की अवधि 25 नवबंर को पूरी हो गई है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं करवाए गए हैं. जबकि किसी भी हाल में नगर निगम का कार्यकाल पांच साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जयपुर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटते हुए दो नगर निगम बनाने का फैसला जनहित में लिया गया है। इसके लिए नियमों का पालन करते हुए किसी भी तरह की खामी नहीं रखी गई है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने राज्य की बहस को सुनने के बाद सतीश कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई बुधवार को तय की है।Body:राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें दो नगर निगम बनाने का अधिकार है और जयपुर नगर निगम दो हिस्सों में बांटने के कारण ही चुनाव प्रक्रिया को आगे खिसकाया गया है। वहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि निकाय चुनाव कराने को लेकर आयोग की तैयारियां पूरी थी, लेकिन सरकार ने दो नगर निगम बना दिए। सरकार की ओर से वार्ड सीमांकन सहित अन्य जानकारी देने पर आयोग चुनाव करवा देगा। इसमें करीब तीन माह का समय लग सकता है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग जयपुर में नगर निगम के चुनाव समय पर करवाने को लेकर पूरी तरह फैल रहा है। नगर निगम के चुनाव की अवधि 25 नवबंर को पूरी हो गई है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं करवाए गए है। जबकि किसी भी हाल में नगर निगम का कार्यकाल पांच साल से अधिक नहीं बढाया जा सकता।Conclusion:
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