ETV Bharat / city

साढ़े 11 साल पहले 8 धमाकों से दहल गया था जयपुर, गुनहगारों को सजा 18 दिसंबर को

जयपुर में करीब साढ़े 11 साल पहले आठ जगह हुए बम ब्लास्ट मामलाें में विशेष काेर्ट संभवत: 18 दिसंबर को फैसला सुना सकती है. बम ब्लास्ट मामलों की विशेष कोर्ट इस मामले में पहले ही राज्य सरकार और पक्षकारों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख चुकी है.

जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला 18 को, Decision in Jaipur bomb blast case on 18
जयपुर बम ब्लास्ट केस में बहस पूरी
author img

By

Published : Dec 12, 2019, 8:42 AM IST

जयपुर. शहर में 11 साल पहले 13 मई 2008 को आठ जगहों पर हुए बम ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत 18 दिसंबर को फैसला देगी. अदालत करीब डेढ़ माह से इस मामले में फैसला लिखवा रही है. मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को गिरफ्तार किया था. जबकि शादाब, मोहम्मद खालिद और साजिद को राज्य पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है. वहीं 1 अन्य आरोपी मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था. लेकिन राज्य की एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है.

इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुई. मामलों में एक हजार से ज्यादा गवाह हैं. इन गवाहों में से तीस प्रतिशत गवाह तो पुलिस महकमे, जिला प्रशासन और विशेषज्ञ के हैं, जो सभी केसों में समान हैं. इस मामले में राज्य सरकार की पीडितों को जल्द न्याय की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बम धमाकों की स्पेशल कोर्ट का गठन किया था.

पढ़ेंः राज्यसभा से भी पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, 125 सांसदों का समर्थन

यह हैं आरोपी...

  • पहला आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शहबान अहमद उर्फ शानू, निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश. जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया.
  • दूसरा आरोपी मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है. इसको 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया.
  • तीसरा आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है. इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • चौथा आरोपी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है. इसको 23 अप्रेल 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • पांचवा आरोपी सलमान, निवासी निजामाबाद, उत्तरप्रदेश है. इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था.

इन धाराओं में दर्ज हुए थे मुकदमे...

बम ब्लास्ट के बाद आईपीसी की धारा 302, 307, 427, 120 बी, 121ए, 124ए, 153ए, धारा 3,4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अलावा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) की धारा 3,10,12,16(1),18,20,38 और 3 पीडीपीपी के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें चार मुकदमें कोतवाली थाने में और चार मुकदमें माणकचौक थाने में दर्ज करवाए गए थे.

पढ़ेंः आर्टिकल 370 हटाना और नागरिकता संशोधन बिल आज देश की जरूरत थी - दुष्यंत चौटाला

आठ धमाकों में छह दर्जन लोगों की हुई थी मौत...

  • 13 मई 2008 की शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर पहला बम ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने हुआ. इसमें 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे.
  • दूसरा बम ब्लास्ट बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7 बजकर 25 मिनट पर हुआ. यह ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए.
  • तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 जनों की मौत हो गई. जबकि 17 लोग घायल हो गए थे.
  • चौथा बम ब्लास्ट भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ. इसमें 5 जनों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए.
  • पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ. इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 49 लोग घायल हो गए. इनमें कार में सवार दो मासूम बहनों समेत कई दर्शनार्थी, दुकानदार, ग्राहक, भिखारी और राहगीर शामिल थे.
  • छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ. इनमें 8 जनों की मौत हो गई. जबकि 19 घायल हो गए.
  • सातवां बम ब्लास्ट शाम ठीक 7 बजकर 35 मिनट पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ. इसमें 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए.
  • आठवां बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7 बजकर 36 मिनट पर हुआ. इसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए थे.
  • नौवे ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर हुआ. जिसमें रात 9 बजे का टाइमर सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया गया था.

जयपुर. शहर में 11 साल पहले 13 मई 2008 को आठ जगहों पर हुए बम ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत 18 दिसंबर को फैसला देगी. अदालत करीब डेढ़ माह से इस मामले में फैसला लिखवा रही है. मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान को गिरफ्तार किया था. जबकि शादाब, मोहम्मद खालिद और साजिद को राज्य पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है. वहीं 1 अन्य आरोपी मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था. लेकिन राज्य की एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है.

इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुई. मामलों में एक हजार से ज्यादा गवाह हैं. इन गवाहों में से तीस प्रतिशत गवाह तो पुलिस महकमे, जिला प्रशासन और विशेषज्ञ के हैं, जो सभी केसों में समान हैं. इस मामले में राज्य सरकार की पीडितों को जल्द न्याय की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बम धमाकों की स्पेशल कोर्ट का गठन किया था.

पढ़ेंः राज्यसभा से भी पास हुआ नागरिकता संशोधन बिल, 125 सांसदों का समर्थन

यह हैं आरोपी...

  • पहला आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शहबान अहमद उर्फ शानू, निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश. जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया.
  • दूसरा आरोपी मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है. इसको 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया.
  • तीसरा आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है. इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • चौथा आरोपी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है. इसको 23 अप्रेल 2009 को गिरफ्तार किया गया.
  • पांचवा आरोपी सलमान, निवासी निजामाबाद, उत्तरप्रदेश है. इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था.

इन धाराओं में दर्ज हुए थे मुकदमे...

बम ब्लास्ट के बाद आईपीसी की धारा 302, 307, 427, 120 बी, 121ए, 124ए, 153ए, धारा 3,4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अलावा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) की धारा 3,10,12,16(1),18,20,38 और 3 पीडीपीपी के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें चार मुकदमें कोतवाली थाने में और चार मुकदमें माणकचौक थाने में दर्ज करवाए गए थे.

पढ़ेंः आर्टिकल 370 हटाना और नागरिकता संशोधन बिल आज देश की जरूरत थी - दुष्यंत चौटाला

आठ धमाकों में छह दर्जन लोगों की हुई थी मौत...

  • 13 मई 2008 की शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर पहला बम ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने हुआ. इसमें 1 महिला की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे.
  • दूसरा बम ब्लास्ट बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7 बजकर 25 मिनट पर हुआ. यह ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए.
  • तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ. इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 जनों की मौत हो गई. जबकि 17 लोग घायल हो गए थे.
  • चौथा बम ब्लास्ट भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ. इसमें 5 जनों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए.
  • पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ. इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 49 लोग घायल हो गए. इनमें कार में सवार दो मासूम बहनों समेत कई दर्शनार्थी, दुकानदार, ग्राहक, भिखारी और राहगीर शामिल थे.
  • छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट पर हुआ. इनमें 8 जनों की मौत हो गई. जबकि 19 घायल हो गए.
  • सातवां बम ब्लास्ट शाम ठीक 7 बजकर 35 मिनट पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ. इसमें 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए.
  • आठवां बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7 बजकर 36 मिनट पर हुआ. इसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हो गए थे.
  • नौवे ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर हुआ. जिसमें रात 9 बजे का टाइमर सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया गया था.
Intro:जयपुर। शहर में 11 साल पहले 13 मई 2008 को आठ जगहों पर हुए बम ब्लास्ट मामले में बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत 18 दिसंबर को फैसला देगी। अदालत करीब डेढ माह से प्रकरण में फैसला लिखवा रही है।Body:मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान को गिरफ्तार किया था। जबकि शादाब, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को राज्य पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक अन्य आरोपी मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन राज्य की एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है।
इस मामले में पुलिस ने आठ मुकदमे दर्ज किए थे और इन सभी में आरोपियों पर चार्ज तय होने के बाद ट्रायल हुई। मामलों में एक हजार से ज्यादा गवाह हैं। इन गवाहों में से तीस प्रतिशत गवाह तो पुलिस महकमे, जिला प्रशासन एवं विशेषज्ञ के हैं, जो सभी केसों में समान हैं। इस मामले में राज्य सरकार की पीडितों को जल्द न्याय की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बम धमाकों की स्पेशल कोर्ट का गठन किया था।
ये हैं आरोपी
पहला आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शहबान अहमद उर्फ शानू, निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया।
दूसरा आरोपी मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है। इसको 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया।
तीसरा आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है। इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया।
चौथा आरोपी सैफ उर्फ सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़ उत्तरप्रदेश है। इसको 23 अप्रेल 2009 को गिरफ्तार किया गया।
पांचवा आरोपी सलमान, निवासी निजामाबाद, उत्तरप्रदेश है। इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था।

इन धाराओं में दर्ज हुए थे मुकदमे
बम ब्लास्ट के बाद आईपीसी की धारा 302, 307, 427, 120 बी, 121ए, 124ए, 153ए, धारा 3,4,5,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अलावा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) की धारा 3,10,12,16(1),18,20,38 और 3 पीडीपीपी के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें चार मुकदमें कोतवाली थाने में और चार मुकदमें माणकचौक थाने में दर्ज करवाए गए थे।

आठ धमाकों में छह दर्जन लोगों की हुई थी मौत
13 मई 2008 की शाम करीब 7:20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने हुआ। इसमें 1 महिला की मौत हो गई। जबकि 18 लोग घायल हो गए थे।
दूसरा बम ब्लास्ट बड़ी चौपड़ के समीप मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7:25 बजे हुआ। यह ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि 27 लोग घायल हो गए।
तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7:30 बजे छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 जनों की मौत हो गई। जबकि 17 लोग घायल हो गए थे।
चौथा बम ब्लास्ट भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ। इसमें 5 जनों की मौत हो गई। जबकि 4 लोग घायल हो गए।
पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7:30 बजे हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हो गई। जबकि 49 लोग घायल हो गए। इनमें कार में सवार दो मासूम बहनों समेत कई दर्शनार्थी, दुकानदार, ग्राहक, भिखारी और राहगीर शामिल थे।
छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7:30 बजे हुआ। इनमें 8 जनों की मौत हो गई। जबकि 19 घायल हो गए।
सातवां बम ब्लास्ट शाम ठीक 7:35 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में। इसमें 2 जनों की मौत हो गई। जबकि 15 लोग घायल हो गए।
आठवां बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:36 बजे हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। जबकि 36 लोग घायल हो गए थे।
नौवे ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर। जिसमें रात 9 बजे का टाइमर सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया।
 Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.