जयपुर. खनन व्यवसायी की मानहानि से जुड़े मामले में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ जारी हुआ नोटिस तामील नहीं किया गया (Court notice not served to Nadbai MLA) है. तामील कुनिंदा की ओर से अदालत को नोटिस लौटाते हुए कहा गया कि उन्हें एमएलए नहीं मिले. इस पर अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-2 ने दौलत सिंह के दावे पर 29 अगस्त को सुनवाई रखी है.
दावे में कहा गया है कि गत 17 जुलाई को विधायक की ओर से उच्चैन कस्बे में एक पंचायत आयोजित की गई थी. जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे. भीड़ को संबोधित करते हुए विधायक ने उनको भ्रष्ट कहने के साथ कई आरोप लगाए थे. जबकि उस पर आज तक एक भी आरोप नहीं लगा है. दौलत सिंह ने आरोप लगाया गया कि विधायक जोगिंदर सिंह अवाना उनकी बंसी पहाड़पुर स्थित खान को हड़पना चाहते हैं. इसके चलते वे उसके खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं. दावे में कहा गया कि विधायक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल कर उसकी छवि को धूमिल किया है. ऐसे में उसे मानहानि के मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिलाए जाएं.
पढ़ें: Defamation case: पांच करोड़ की मानहानि मामले में नदबई विधायक को नोटिस