जयपुर. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली स्थित मुख्यपीठ ने अधिकरण के आदेश की पालना में अलवर कलेक्टर के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी कर 19 मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं.
अधिकरण ने जमानती वारंट की तामील कराने के लिए आईजी भरतपुर को आदेश दिए हैं. अधिकरण ने यह आदेश दौलत सिंह की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
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परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने बताया कि अलवर के राजगढ़ के पास अवैध क्रशर संचालन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछली तीस जनवरी को आदेश जारी कर 20 फरवरी को अलवर कलेक्टर को पेश होने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी कलेक्टर अधिकरण में पेश नहीं हुए.