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कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शिक्षा सचिव को अदालत में पेश होने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा सचिव को 17 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट शिक्षकों नियुक्ति मामला,  Jaipur news
कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति मामले को लेकर अदालत में सुनवाई
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Published : Jan 4, 2020, 7:09 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में शानिवार को न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शिक्षा सचिव को 17 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए. साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि कंप्यूटर शिक्षकों के अलग से सेवा नियमों को लेकर क्या कार्य योजना है.वहीं यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए गए.

राजस्थान हाईकोर्ट शिक्षकों नियुक्ति मामला,  Jaipur news
कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति मामले को लेकर अदालत में सुनवाई

पढ़ेंः प्रदेश में 5वीं बार REET की भर्ती निकली, 31 हजार पदों के लिए 2 अगस्त को होगी परीक्षा

बता दें कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी एसएस राघव ने अदालत को बताया कि अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 14 हजार स्कूलों में से 12 हजार स्कूलों में पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं. यहां बीएड और डिप्लोमाधारी शिक्षक कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय भले ही पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अलग से एक भी कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है. सरकार का सारा ध्यान कंप्यूटर खरीद तक ही सीमित है, इसका खामियाजा गरीब बच्चों को उठाना पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा सचिव को हाजिर होकर प्लान पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में शानिवार को न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शिक्षा सचिव को 17 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए. साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि कंप्यूटर शिक्षकों के अलग से सेवा नियमों को लेकर क्या कार्य योजना है.वहीं यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए गए.

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कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति मामले को लेकर अदालत में सुनवाई

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बता दें कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी एसएस राघव ने अदालत को बताया कि अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 14 हजार स्कूलों में से 12 हजार स्कूलों में पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं. यहां बीएड और डिप्लोमाधारी शिक्षक कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय भले ही पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अलग से एक भी कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है. सरकार का सारा ध्यान कंप्यूटर खरीद तक ही सीमित है, इसका खामियाजा गरीब बच्चों को उठाना पड़ रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा सचिव को हाजिर होकर प्लान पेश करने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर स्कूल शिक्षा सचिव को 17 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि कंप्यूटर शिक्षकों के अलग से सेवा नियमों को लेकर क्या कार्य योजना है।Body:न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एएजी एसएस राघव ने अदालत को बताया कि अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए चौदह हजार स्कूलों में से 12 हजार स्कूलों में पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं। यहां बीएड और डिप्लोमाधारी शिक्षक कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय भले ही पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन अलग से एक भी कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। सरकार का सारा ध्यान कंप्यूटर खरीद तक ही सीमित है। इसका खामियाजा गरीब बच्चों को उठाना पड़ रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा सचिव को हाजिर होकर प्लान पेश करने को कहा है।Conclusion:
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