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पूर्व आईएएस सिंघवी को विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति, पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को अमेरिका जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी सिंघवी का पासपोर्ट भी देने से मना कर दिया है.

Ashok Singhvi case, Ashok Singhvi corruption case
पूर्व आईएएस सिंघवी को विदेश जाने की नहीं मिली अनुमति
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Published : Feb 15, 2021, 7:55 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को अमेरिका जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी सिंघवी का पासपोर्ट भी देने से मना कर दिया है.

अदालत ने इस संबंध में सिंघवी की ओर से पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए कहा कि उस पर दो गंभीर प्रकृति के मुद्दे विचाराधीन हैं. इसके अलावा उसके पुत्र और पुत्री अमेरिका के स्थाई निवासी हैं. ऐसे में यदि उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह वापस नहीं आएगा.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह अप्रैल 2016 से जमानत पर चल रहा है. उसका बेटा और बेटी अमेरिका में स्थाई रूप से निवास करते हैं. वहीं उसके पुत्र के विवाह की बात करने और पुत्री से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी जाए. उसकी समस्त संपत्ति प्रदेश में ही है. ऐसे में उसके भागने का अंदेशा नहीं है. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र पूनिया ने कहा कि पुत्र के रिश्ते की बात वीसी के जरिए की जा सकती है. इसके अलावा बेटी अमेरिका में चिकित्सक है. इसलिए उसकी सार-संभाल के लिए मिलने जाना भी जरूरी नहीं है.

पढ़ें- भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार SDM पिंकी मीणा की शादी...21 फरवरी को लौटना होगा जेल

वहीं आरोपी ने पूर्व में डेढ़ साल तक अदालत से आंख-मिचौली का खेल था. उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह वापस नहीं आएगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को अमेरिका जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी सिंघवी का पासपोर्ट भी देने से मना कर दिया है.

अदालत ने इस संबंध में सिंघवी की ओर से पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए कहा कि उस पर दो गंभीर प्रकृति के मुद्दे विचाराधीन हैं. इसके अलावा उसके पुत्र और पुत्री अमेरिका के स्थाई निवासी हैं. ऐसे में यदि उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह वापस नहीं आएगा.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह अप्रैल 2016 से जमानत पर चल रहा है. उसका बेटा और बेटी अमेरिका में स्थाई रूप से निवास करते हैं. वहीं उसके पुत्र के विवाह की बात करने और पुत्री से मिलने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी जाए. उसकी समस्त संपत्ति प्रदेश में ही है. ऐसे में उसके भागने का अंदेशा नहीं है. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र पूनिया ने कहा कि पुत्र के रिश्ते की बात वीसी के जरिए की जा सकती है. इसके अलावा बेटी अमेरिका में चिकित्सक है. इसलिए उसकी सार-संभाल के लिए मिलने जाना भी जरूरी नहीं है.

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वहीं आरोपी ने पूर्व में डेढ़ साल तक अदालत से आंख-मिचौली का खेल था. उसे विदेश जाने की अनुमति दी गई तो वह वापस नहीं आएगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है.

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