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लिव इन में रहने वाली महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास - Court sent murder convict to life imprisonment

लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अपनी महिला पार्टनर की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 22 हजार रुपए जुर्मान की सजा सुनाई (Convict of woman murder sent to life imprisonment) है. मामला साल 2017 में मुहाना थाने में दर्ज हुआ था. अभियुक्‍त ने अपनी लिव इन पाार्टनर को गला घोंटकर मार डाला और पहचान छुपाने के लिए केरोसिन छिड़क सिर व चेेहरा जला दिया था.

Convict of woman murder sent to life imprisonment by court
लिव इन में रहने वाली महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास
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Published : Oct 1, 2022, 5:32 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, महानगर प्रथम, सांगानेर ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त नीरज कुमार जाटव को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Court sent murder convict to life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त का मृतका के साथ पति-पत्नी का संबंध रहा है, तो यह नहीं माना जा सकता कि घटनास्थल पर उसकी ओर से मृतका की पहचान करना असंभव रहा हो.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 अप्रैल, 2017 को गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी यादवों की ढाणी के पास ग्राम सुखिया में गारमेंट सिलाई का कारखाना है. सुबह जब वह गांव से वापस आ रहा था, तो कारखाने के कारीगर नीरज ने उसे कारखाने के बगल के कमरे में किसी औरत की लाश जलने की जानकारी दी. जब वह कारखाने पहुंचा तो करीब 25 साल की महिला की लाश पड़ी थी और उसका सिर व चेहरा जला हुआ था.

पढ़ें: घरेलू विवाद में युवती ने डंडे से किया वार, युवक की मौत...चार साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे

रिपोर्ट पर जांच करने पर पुलिस को नीरज के आचरण पर शक हुआ. पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, तो उसकी जेब में प्रोमिला बर्मन नाम की महिला का मतदाता पहचान पत्र मिला. पूछताछ में नीरज ने पुलिस को बताया कि प्रोमिला उसकी प्रेमिका है और तीन साल से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. इस दौरान उससे लड़की भी हुई.

पढ़ें: नागौर में पत्नी के लिव-इन पार्टनर को पति ने उतारा मौत के घाट

वहीं जब वास्तविक पत्नी ने अपने भाई की बच्ची को गोद ले लिया, तो प्रोमिला नाराज हो गई और आए दिन झगड़ा करने लगी. इससे तंग आकर उसने प्रोमिला को कारखाने के पीछे बने खाली कमरे में बुलाया और गला घोंटकर मार दिया. वहीं उसकी पहचान छिपाने के लिए केरोसीन डालकर सिर और चेहरा जला दिया. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, महानगर प्रथम, सांगानेर ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला की गला घोंटकर हत्या करने वाले अभियुक्त नीरज कुमार जाटव को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Court sent murder convict to life imprisonment) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त का मृतका के साथ पति-पत्नी का संबंध रहा है, तो यह नहीं माना जा सकता कि घटनास्थल पर उसकी ओर से मृतका की पहचान करना असंभव रहा हो.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 अप्रैल, 2017 को गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी यादवों की ढाणी के पास ग्राम सुखिया में गारमेंट सिलाई का कारखाना है. सुबह जब वह गांव से वापस आ रहा था, तो कारखाने के कारीगर नीरज ने उसे कारखाने के बगल के कमरे में किसी औरत की लाश जलने की जानकारी दी. जब वह कारखाने पहुंचा तो करीब 25 साल की महिला की लाश पड़ी थी और उसका सिर व चेहरा जला हुआ था.

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रिपोर्ट पर जांच करने पर पुलिस को नीरज के आचरण पर शक हुआ. पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली, तो उसकी जेब में प्रोमिला बर्मन नाम की महिला का मतदाता पहचान पत्र मिला. पूछताछ में नीरज ने पुलिस को बताया कि प्रोमिला उसकी प्रेमिका है और तीन साल से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. इस दौरान उससे लड़की भी हुई.

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वहीं जब वास्तविक पत्नी ने अपने भाई की बच्ची को गोद ले लिया, तो प्रोमिला नाराज हो गई और आए दिन झगड़ा करने लगी. इससे तंग आकर उसने प्रोमिला को कारखाने के पीछे बने खाली कमरे में बुलाया और गला घोंटकर मार दिया. वहीं उसकी पहचान छिपाने के लिए केरोसीन डालकर सिर और चेहरा जला दिया. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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