जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के आयोजन में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर 3 लोगों को नोटिस जारी किया है. इनमें मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सचिव अरविंद कुमार और सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी हुए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 29 मई को जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिए थे. इनमें कहा गया था कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षा आयोजित करते समय सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना की जाए. इसके बावजूद गत 18 जून को आयोजित हुई परीक्षा में गाइडलाइन की पालना नहीं की गई. गृह मंत्रालय की 20 मई को जारी गाइडलाइन के तहत परीक्षा के लिए विशेष बस चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर आदि की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे.
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इसके बावजूद सरकार ने न तो थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की और ना ही सैनिटाइजर मुहैया कराएं. वहीं बसों की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों और अभिभावकों का जमावड़ा लग गया. जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकी. ऐसे में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाए.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 18 जून को पूर्व में दायर अवमानना याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए यह कहकर खारिज कर दिया था कि अभी परीक्षा शुरू नहीं हुई है. ऐसे में परीक्षा आयोजित होने के बाद ही देखा जा सकता है कि आदेश की पालना हुई या नहीं. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पुनः अवमानना याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.