ETV Bharat / city

अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर निगम आयुक्त सहित अन्य को अवमानना नोटिस - सीकर हाउस में निर्माणधीन पांच मंजिला इमारत

राजस्थान हाइकोर्ट ने सीकर हाउस में निर्माणधीन पांच मंजिला इमारत के संबंध में यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रखने पर संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश जगदीश प्रसाद शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया है.

not adhering to order in Jaipur, अदालती आदेश की पालना नहीं
निगम आयुक्त सहित अन्य को अवमानना नोटिस
author img

By

Published : Feb 12, 2020, 6:24 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने सीकर हाउस में निर्माणधीन पांच मंजिला इमारत के संबंध में यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रखने पर नगर निगम आयुक्त विजयपाल सिंह, विद्याद्यर नगर जोन उपायुक्त प्रियव्रत चारण और भूखंड मालिक रामस्वरुप मीणा सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश जगदीश प्रसाद शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि सीकर हाउस के कपड़ा मार्केट इलाके के भूखंड संख्या 74, 74ए और 74बी में नगर निगम की अनुमति के बिना पांच मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया है.

निर्माण के दौरान कोई सैटबैक नहीं छोड़ा और निर्माण भी व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है. जबकि सीकर हाउस पूरी तरह से आवासीय कॉलोनी है. इसके अलावा तीन अलग-अलग भूखंडों को मिलाकर निर्माण किया है, जबकि पहले तीनों भूखंडों का पुर्नगठन किया जाना चाहिए था. इस कारण स्थानीय निवासियों को प्राकृतिक रोशनी और हवा से वंचित होना पड़ रहा है.

पढ़ेंः विधानसभा में गूंजा बाल श्रम और मानव तस्करी का मामला, श्रम मंत्री ने जताई यह मजबूरी!

बता दें कि मामले में अदालत ने 5 नवंबर 2019 को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद भी निर्माण जारी है और नगर निगम अदालती आदेश की पालना नहीं करवा रहा है. इसलिए निगम अधिकारियों सहित भूखंड मालिक के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरु की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने सीकर हाउस में निर्माणधीन पांच मंजिला इमारत के संबंध में यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण जारी रखने पर नगर निगम आयुक्त विजयपाल सिंह, विद्याद्यर नगर जोन उपायुक्त प्रियव्रत चारण और भूखंड मालिक रामस्वरुप मीणा सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश जगदीश प्रसाद शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि सीकर हाउस के कपड़ा मार्केट इलाके के भूखंड संख्या 74, 74ए और 74बी में नगर निगम की अनुमति के बिना पांच मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया है.

निर्माण के दौरान कोई सैटबैक नहीं छोड़ा और निर्माण भी व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है. जबकि सीकर हाउस पूरी तरह से आवासीय कॉलोनी है. इसके अलावा तीन अलग-अलग भूखंडों को मिलाकर निर्माण किया है, जबकि पहले तीनों भूखंडों का पुर्नगठन किया जाना चाहिए था. इस कारण स्थानीय निवासियों को प्राकृतिक रोशनी और हवा से वंचित होना पड़ रहा है.

पढ़ेंः विधानसभा में गूंजा बाल श्रम और मानव तस्करी का मामला, श्रम मंत्री ने जताई यह मजबूरी!

बता दें कि मामले में अदालत ने 5 नवंबर 2019 को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद भी निर्माण जारी है और नगर निगम अदालती आदेश की पालना नहीं करवा रहा है. इसलिए निगम अधिकारियों सहित भूखंड मालिक के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरु की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.