ETV Bharat / city

उपभोक्ता हेल्पलाइन पर एक महीने में दर्ज हुई 210 शिकायतें, अधिक कीमत लेने वाले व्यापारियों पर हुई कार्रवाई

कोरोना महामारी जैसी विपदा को भी कुछ दुकानदार इसे अवसर के रूप में लेकर जमकर कालाबाजारी कर रहे है. जिसपर उपभोक्ता विभाग की ओर से टीम बनाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के अनुसार पिछले एक महिना में 210 शिकायते मिली. जिसपर विभाग की ओर से त्वरीत कार्रवाई की गई.

उपभोक्ता विभाग
उपभोक्ता विभाग
author img

By

Published : May 17, 2021, 5:16 PM IST

जयपुर. प्रदेश में गत एक माह में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत के संबंध में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई. इस दौरान हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की गयी. सर्वाधिक शिकायतें एमआरपी से अधिक राशि वसूलने, बैंकिंग सेवाओं एवं पीडीएस से संबंधित थी.

उपभोक्ता विभाग
उपभोक्ता विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवादों का जिला रसद अधिकारियों के पर्यवेक्षण में खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच की. व्यापारियों की ओर से रोजमर्रा काम में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्तुओं जैसे चना दाल, सरसों तेल, साबुन, अमूल दूध आदि को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था. इस पर विभाग की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई कर पेनाल्टी लगाई.

पढ़ें- जयपुर: ग्रेटर निगम का जीवन बचाओ अभियान...कंसंट्रेटर के लिए दिए छह माह के वेतन-भत्ते

शासन सचिव जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं लेकिन कुछ व्यापारियों इसे अवसर मानते हुए आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहे हैं. इन सभी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए विभाग की ओर से शीघ्र कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि गत एक माह में हेल्पलाइन नंबर पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई. कोटा के छतरपुरा में अंजना किराना स्टोर द्वारा तंबाकू उत्पादों को एमआरपी से अधिक कीमत से बेचने पर 5 हजार की पेनाल्टी लगाई गई. सुभाष चौक मालाखेड़ा अलवर के मैसर्स सर्राफ मील द्वारा ओसवाल साबुन पैकेट पर अंकित एमआरपी 58 से ज्यादा कीमत 70 रुपए में बेच रहा था, इस पर विभाग की ओर से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत 5 हजार का जुर्माना किया गया. इसी तरह दौसा जिले की बसवा तहसील के दुकानदार गुर्जर मल साहू आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर टीम ने 5 हजार की पेनाल्टी लगाई. उन्होंने बताया कि इसी तरह अन्य जिलों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई.

इस तरह की जा सकती है शिकायत

प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180- 6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं.

जयपुर. प्रदेश में गत एक माह में मुनाफाखोरी, कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत के संबंध में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई. इस दौरान हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की गयी. सर्वाधिक शिकायतें एमआरपी से अधिक राशि वसूलने, बैंकिंग सेवाओं एवं पीडीएस से संबंधित थी.

उपभोक्ता विभाग
उपभोक्ता विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवादों का जिला रसद अधिकारियों के पर्यवेक्षण में खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच की. व्यापारियों की ओर से रोजमर्रा काम में आने वाले खाद्य पदार्थ एवं वस्तुओं जैसे चना दाल, सरसों तेल, साबुन, अमूल दूध आदि को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था. इस पर विभाग की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई कर पेनाल्टी लगाई.

पढ़ें- जयपुर: ग्रेटर निगम का जीवन बचाओ अभियान...कंसंट्रेटर के लिए दिए छह माह के वेतन-भत्ते

शासन सचिव जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं लेकिन कुछ व्यापारियों इसे अवसर मानते हुए आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहे हैं. इन सभी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए विभाग की ओर से शीघ्र कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि गत एक माह में हेल्पलाइन नंबर पर 210 शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गई. कोटा के छतरपुरा में अंजना किराना स्टोर द्वारा तंबाकू उत्पादों को एमआरपी से अधिक कीमत से बेचने पर 5 हजार की पेनाल्टी लगाई गई. सुभाष चौक मालाखेड़ा अलवर के मैसर्स सर्राफ मील द्वारा ओसवाल साबुन पैकेट पर अंकित एमआरपी 58 से ज्यादा कीमत 70 रुपए में बेच रहा था, इस पर विभाग की ओर से विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत 5 हजार का जुर्माना किया गया. इसी तरह दौसा जिले की बसवा तहसील के दुकानदार गुर्जर मल साहू आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेच रहा था जिस पर टीम ने 5 हजार की पेनाल्टी लगाई. उन्होंने बताया कि इसी तरह अन्य जिलों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई.

इस तरह की जा सकती है शिकायत

प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180- 6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.