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गैस पाइप फटने से लगी आग, जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस एजेंसी पर लगाया हर्जाना - गैस का पाइप फटने के मामले

जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस का पाइप फटने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने गैस एजेन्सी को जिम्मेदार ठहराया है और उस पर हर्जाना (imposed damages on the gas agency) लगाते हुए ब्याज सहित राशि परिवादी को अदा करने को कहा है.

Consumer Commission imposed damages on gas agency
Consumer Commission imposed damages on gas agency
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Published : Jan 17, 2022, 8:33 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस का पाइप फटने के मामले में फैसला सुनाया है. आयोग ने गैस का पाइप फटने से आग लगने के लिए गैस एजेन्सी को उत्तरदायी माना है. आयोग ने चौमूं स्थित अग्रवाल गैस सर्विस पर नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 हजार रुपए और मानसिक संताप के लिए 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही नौ फीसदी ब्याज सहित कुल रकम परिवादी को अदा करने के निर्देश दिए हैं.

गैस एजेंसी को ठहराया जिम्मेदार

आयोग ने यह आदेश लादूराम के परिवाद पर दिए हैं. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी डीलर सामान्यतः बिना चूल्हा और गैस पाइप के कनेक्शन नहीं देता है. गैस सिलेंडर का पाइप फटने की वजह से आग लगी और परिवादी का नुकसान हुआ, ऐसे में घटना के लिए गैस एजेंसी जिम्मेदार है. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने चौमूं स्थित अग्रवाल गैस सर्विस से 19 जुलाई 2011 को गैस कनेक्शन लिया था. जिसके साथ चूल्हा, गैस पाइप और रेगुलेटर भी दिया गया था.

यह भी पढ़ें - Gas Leak From Cylinder In Dungarpur: सिलेंडर से गैस रिसाव होने के चलते लगी आग, दो युवक झुलसे

घटना के दिन 31 अगस्त 2012 को सिलेंडर का फटने से रसोई में आग लग गई और उसका करीब एक लाख रुपए का सामान जल गया. गैस पाइप की गुणवत्ता खराब होने की वजह से दुर्घटना हुई है. ऐसे में गैस एजेन्सी को जिम्मेदार बताते हुए उसे मुआवजा दिलाने की बात कही थी. जिसका विरोध करते हुए गैस एजेंसी की ओर से कहा गया कि गैस पाइप की गुणवत्ता के लिए पाइप निर्माता कंपनी जिम्मेदार है और पाइप फटने की वजह से सिलेंडर में आग लगना भी संभव नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने गैस एजेन्सी को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हर्जाना लगाते हुए ब्याज सहित राशि परिवादी को अदा करने को कहा है.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग ने गैस का पाइप फटने के मामले में फैसला सुनाया है. आयोग ने गैस का पाइप फटने से आग लगने के लिए गैस एजेन्सी को उत्तरदायी माना है. आयोग ने चौमूं स्थित अग्रवाल गैस सर्विस पर नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 हजार रुपए और मानसिक संताप के लिए 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही नौ फीसदी ब्याज सहित कुल रकम परिवादी को अदा करने के निर्देश दिए हैं.

गैस एजेंसी को ठहराया जिम्मेदार

आयोग ने यह आदेश लादूराम के परिवाद पर दिए हैं. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी डीलर सामान्यतः बिना चूल्हा और गैस पाइप के कनेक्शन नहीं देता है. गैस सिलेंडर का पाइप फटने की वजह से आग लगी और परिवादी का नुकसान हुआ, ऐसे में घटना के लिए गैस एजेंसी जिम्मेदार है. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने चौमूं स्थित अग्रवाल गैस सर्विस से 19 जुलाई 2011 को गैस कनेक्शन लिया था. जिसके साथ चूल्हा, गैस पाइप और रेगुलेटर भी दिया गया था.

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घटना के दिन 31 अगस्त 2012 को सिलेंडर का फटने से रसोई में आग लग गई और उसका करीब एक लाख रुपए का सामान जल गया. गैस पाइप की गुणवत्ता खराब होने की वजह से दुर्घटना हुई है. ऐसे में गैस एजेन्सी को जिम्मेदार बताते हुए उसे मुआवजा दिलाने की बात कही थी. जिसका विरोध करते हुए गैस एजेंसी की ओर से कहा गया कि गैस पाइप की गुणवत्ता के लिए पाइप निर्माता कंपनी जिम्मेदार है और पाइप फटने की वजह से सिलेंडर में आग लगना भी संभव नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने गैस एजेन्सी को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हर्जाना लगाते हुए ब्याज सहित राशि परिवादी को अदा करने को कहा है.

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