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POCSO Court : पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 पदों के सृजन के लिए CM Gehlot ने दी मंजूरी - New posts in POCSO Courts in Rajasthan

प्रदेश सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने की अनुमति दी है. नवसृजित विशेष न्यायालयों में चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर और नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी (16 new posts created in POCSO Courts in Rajasthan) है.

CM Gehlot approves new posts in POSCO courts in Rajasthan
पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 नवीन पदों के सृजन के लिए CM Gehlot ने दी मंजूरी
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Published : Jun 25, 2022, 3:49 PM IST

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल (New posts in POCSO Courts in Rajasthan) हैं.

2022-23 के बजट में की थी घोषणा: बता दें कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी. न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी.

पढ़ें: राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप का अनुमोदन: गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना' के प्रारूप का अनुमोदन किया है. योजना का कार्य क्षेत्र प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य होगा. इस योजना से व्यवस्थित रूप से आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा. योजना के तहत प्रदेश में सड़क निर्माण, पेयजल प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों के लिए कार्य किए जाएंगे. इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा.

पढ़ें: पुनर्गठन के बाद 48 नई पंचायत समितियां और 1264 पंचायतें...मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, अधिसूचना का इंतजार

बता दें कि सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों को गति देने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस योजना की घोषणा की थी. इस घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है . इस योजना के गैर अनुमति कार्यों में राजकीय आवास परिसर का निर्माण, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, अनुदान ऋण, निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण एवं वाहन क्रय शामिल है , साथ ही योजना में प्रचार-प्रसार पर व्यय भी अनुमति नहीं होगी.

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल (New posts in POCSO Courts in Rajasthan) हैं.

2022-23 के बजट में की थी घोषणा: बता दें कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी. न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी.

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मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के प्रारूप का अनुमोदन: गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना' के प्रारूप का अनुमोदन किया है. योजना का कार्य क्षेत्र प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य होगा. इस योजना से व्यवस्थित रूप से आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा. योजना के तहत प्रदेश में सड़क निर्माण, पेयजल प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों के लिए कार्य किए जाएंगे. इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा.

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बता दें कि सीएम गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों को गति देने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस योजना की घोषणा की थी. इस घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है . इस योजना के गैर अनुमति कार्यों में राजकीय आवास परिसर का निर्माण, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, अनुदान ऋण, निजी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के लिए और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण, कार्यालय भवन निर्माण एवं वाहन क्रय शामिल है , साथ ही योजना में प्रचार-प्रसार पर व्यय भी अनुमति नहीं होगी.

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