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विधानसभा में पास हुआ सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक 2020, इन किसान को मिलेगा लाभ

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पास हो गया. ऐसे में अब 5 एकड़ तक जमीन वाले किसान की जमीन को कुर्क नहीं किया जा सकेगा.

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Published : Nov 3, 2020, 4:15 AM IST

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पास हुआ सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक के बाद एक अहम बिल पास हुए. इसमें सबसे अंत मे सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पास हुआ. जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

पास हुआ सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक

बता दें कि इस बिल से उन छोटे किसानों को राहत मिलेगी, जिन किसानों की जमीन 5 एकड़ तक है. उसने अपनी जमीन कहीं गिरवी रखी हो और वो पैसा नहीं चुका सका. ऐसे में उसकी जमीन कुर्क नहीं की जा सकेगी. हालांकि यह प्रावधान राजस्थान के सहकारी बैंक, साहूकारों और उन व्यक्तिगत लोगों के ऊपर ही होगा. जिन्होंने 5 एकड़ तक के किसान को कर्ज दिया हो, वह कर किसान किसी कारण से डिफॉल्ट कर जाए.

ये पढ़ें: गुर्जर आरक्षण आंदोलन: समस्या का हल बातचीत से निकलेगा, पटरियों पर नहीं: रघु शर्मा

नेशनलाइज्ड बैंक इन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएंगे. हालांकि इसके लिए भी सरकार की ओर से नेशनलाइज्ड बैंकों को पत्र लिखा जाएगा. यह बिल पास हो गया है लेकिन इसे लेकर भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए कहा की सरकार को इसके साथ ही यह भी प्रावधान करना होगा कि बैंक 5 एकड़ तक के किसान को लोन देना जारी रखें. कहीं ऐसा न हो कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद में बैंक और अन्य संस्थाएं छोटे किसानों को ऋण देना ही बंद कर दें. इससे तो किसानों को ज्यादा नुकसान हो जाएगा. वहीं कुछ भाजपा विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून सरकार पंचायती राज चुनाव को जीतने के लिए लेकर आई है, जिनका शांति धारीवाल ने खंडन किया.

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को एक के बाद एक अहम बिल पास हुए. इसमें सबसे अंत मे सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पास हुआ. जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चतकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

पास हुआ सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक

बता दें कि इस बिल से उन छोटे किसानों को राहत मिलेगी, जिन किसानों की जमीन 5 एकड़ तक है. उसने अपनी जमीन कहीं गिरवी रखी हो और वो पैसा नहीं चुका सका. ऐसे में उसकी जमीन कुर्क नहीं की जा सकेगी. हालांकि यह प्रावधान राजस्थान के सहकारी बैंक, साहूकारों और उन व्यक्तिगत लोगों के ऊपर ही होगा. जिन्होंने 5 एकड़ तक के किसान को कर्ज दिया हो, वह कर किसान किसी कारण से डिफॉल्ट कर जाए.

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नेशनलाइज्ड बैंक इन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएंगे. हालांकि इसके लिए भी सरकार की ओर से नेशनलाइज्ड बैंकों को पत्र लिखा जाएगा. यह बिल पास हो गया है लेकिन इसे लेकर भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए कहा की सरकार को इसके साथ ही यह भी प्रावधान करना होगा कि बैंक 5 एकड़ तक के किसान को लोन देना जारी रखें. कहीं ऐसा न हो कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद में बैंक और अन्य संस्थाएं छोटे किसानों को ऋण देना ही बंद कर दें. इससे तो किसानों को ज्यादा नुकसान हो जाएगा. वहीं कुछ भाजपा विधायकों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कानून सरकार पंचायती राज चुनाव को जीतने के लिए लेकर आई है, जिनका शांति धारीवाल ने खंडन किया.

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