जयपुर. राजस्थान शिक्षा विभाग (Rajasthan Education Department) से दूसरे विभागों के कार्यालयों में लगे कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति (Employees And Teachers On Deputation Of Rajasthan Education Department ) तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने आदेश जारी किए है. इससे प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी और शिक्षक प्रभावित होंगे.
स्थिति अस्वीकार्य
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने परिपत्र जारी (Circular By Rajasthan Education Department) किया है. जिसमें लिखा है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों और कर्मचारियों को संभाग स्तर, राज्य स्तर और जिला-ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में कार्य व्यवस्था के लिए लगाया हुआ है. जो अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग (Rajasthan Education Department) की जगह अन्य कार्यालयों में सेवा दे रहे हैं. जबकि इनका वेतन शिक्षा विभाग से दिया जा रहा है. यह स्थिति अस्वीकार्य है.
पहले भी जारी हुआ है Circular
इस संबंध में पूर्व में भी तीन बार परिपत्र और आदेश जारी किए गए हैं. लेकिन आदेशों की पालना नहीं की जा रही है. इससे ऐसे कर्मचारियों के मूल पदस्थापन वाले विद्यालयों और कार्यालयों का काम प्रभावित हो रहा है.
परिपत्र (Circular By Rajasthan Education Department) में साफ किया गया है कि शिक्षा विभाग के विद्यालयों, कार्यालयों और सेवा नियम 144 'क' के तहत अन्य विभागों के कार्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति के अलावा अन्य विभागों या कार्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाती है.
कर्मचारियों को Ultimatum
ऐसे कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन स्थान पर देनी होगी. यदि उन्हें कार्यालयाध्यक्ष कार्यमुक्त नहीं करते हैं तो बिना कार्यमुक्त हुए ही मूल पदस्थापन स्थान पर ज्वाइनिंग देनी होगी.ऐसे कर्मचारी या शिक्षक यदि 21 दिसंबर 2021 तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो उनका दिसंबर का वेतन रोका जाएगा.