ETV Bharat / city

Chinese Manjha Banned in Jaipur : सावधान! चाइनीज मांझा बेचा, खरीदा या इस्तेमाल किया तो जाना पड़ेगा जेल - ETV Bharat Rajasthan News

जयपुर पुलिस ने पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही चाइनीज मांझे के कहर से आम लोगों को बचाने के ठोस प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं. इसके लिए पुलिस ने चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल पर प्रतिबंध (Chinese Manjha Banned in Jaipur) लगाया गया है. अवहेलना करने वालों को कम से कम 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

Chinese Manjha banned in Jaipur
जयपुर में चाइनीज मांझा बैन
author img

By

Published : Dec 16, 2021, 9:24 PM IST

जयपुर. पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही उन लोगों के मन में एक अलग ही डर देखने को मिलता है जो खुद चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं या फिर जिन्होंने अपने किसी परिवार के सदस्य को चाइनीज मांझे के चलते जान गंवाते हुए देखा है. प्रतिवर्ष चाइनीज मांझे के चलते राजधानी जयपुर में दर्जनों की संख्या में लोग घायल (Accident due to Chinese Manjha) होते हैं और इसके साथ ही कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है.

यही नहीं, बेजुबान पशु-पक्षी भी इसकी चपेट (Birds injured due to Chinese Manjha) में आकर अपने प्राण गवाते हैं या फिर अपाहिज हो जाते हैं. पूर्व में घटित हुई तमाम घटनाओं को देखते हुए जयपुर पुलिस ने इस बार दिसंबर माह में ही चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल को लेकर एक निषेधाज्ञा जारी की है. जिसके तहत चाइनीज मांझा बेचने, खरीदने व इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ें : smack smugglers arrested in Karauli: 250 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, जब्त मादक पदार्थ की कीमत 40 लाख रुपए

आदेश की अवहेलना पर जाना पड़ेगा जेल...

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल को लेकर निषेधाज्ञा जारी...

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत 31 जनवरी 2022 तक चाइनीज मांझा के क्रय विक्रय और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति चाइनीस मांझा बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ घातक पदार्थ बेचने की श्रेणी के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: Fake Marksheet Case : फर्जी मार्कशीट से लिया नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश, 4 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्या है चाइनीज मांझा...

जैदी ने बताया कि राजधानी जयपुर में जो परंपरागत पतंगबाजी (Kite festival in Jaipur) की जाती है, उसमें कांच का प्रयोग कर बनाए गए मांझे का प्रयोग किया जाता है. वहीं, पिछले कई वर्षों से यह चीज देखी जा रही है कि कुछ लोग चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए चाइनीज मांझा बेचने का काम कर रहे हैं.

चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण और केमिकल का प्रयोग कर तैयार किया जाता है, जो बेहद घातक सिद्ध होता है और कई प्रकरणों में चाइनीज मांझे के बिजली के तार से टच हो जाने पर पतंगबाजी कर रहे व्यक्ति की करंट लगने के चलते मौत हो जाने के मामले भी सामने आए हैं. इसके साथ यह मांझा पशु-पक्षियों के लिए भी अभिशाप साबित हो रहा है.

जयपुर. पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही उन लोगों के मन में एक अलग ही डर देखने को मिलता है जो खुद चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं या फिर जिन्होंने अपने किसी परिवार के सदस्य को चाइनीज मांझे के चलते जान गंवाते हुए देखा है. प्रतिवर्ष चाइनीज मांझे के चलते राजधानी जयपुर में दर्जनों की संख्या में लोग घायल (Accident due to Chinese Manjha) होते हैं और इसके साथ ही कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है.

यही नहीं, बेजुबान पशु-पक्षी भी इसकी चपेट (Birds injured due to Chinese Manjha) में आकर अपने प्राण गवाते हैं या फिर अपाहिज हो जाते हैं. पूर्व में घटित हुई तमाम घटनाओं को देखते हुए जयपुर पुलिस ने इस बार दिसंबर माह में ही चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल को लेकर एक निषेधाज्ञा जारी की है. जिसके तहत चाइनीज मांझा बेचने, खरीदने व इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.

पढ़ें : smack smugglers arrested in Karauli: 250 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, जब्त मादक पदार्थ की कीमत 40 लाख रुपए

आदेश की अवहेलना पर जाना पड़ेगा जेल...

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल को लेकर निषेधाज्ञा जारी...

आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत 31 जनवरी 2022 तक चाइनीज मांझा के क्रय विक्रय और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति चाइनीस मांझा बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ घातक पदार्थ बेचने की श्रेणी के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: Fake Marksheet Case : फर्जी मार्कशीट से लिया नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश, 4 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्या है चाइनीज मांझा...

जैदी ने बताया कि राजधानी जयपुर में जो परंपरागत पतंगबाजी (Kite festival in Jaipur) की जाती है, उसमें कांच का प्रयोग कर बनाए गए मांझे का प्रयोग किया जाता है. वहीं, पिछले कई वर्षों से यह चीज देखी जा रही है कि कुछ लोग चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए चाइनीज मांझा बेचने का काम कर रहे हैं.

चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण और केमिकल का प्रयोग कर तैयार किया जाता है, जो बेहद घातक सिद्ध होता है और कई प्रकरणों में चाइनीज मांझे के बिजली के तार से टच हो जाने पर पतंगबाजी कर रहे व्यक्ति की करंट लगने के चलते मौत हो जाने के मामले भी सामने आए हैं. इसके साथ यह मांझा पशु-पक्षियों के लिए भी अभिशाप साबित हो रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.