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मुख्य सचेतक महेश जोशी ने SC में एसएलपी वापस लेने के लिए आवेदन पेश किया

राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए एप्लीकेशन पेश की है. यह एसएलपी सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश की गई थी.

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मुख्य सचेतक महेश जोशी ने SC में एसएलपी वापस लेने के लिए आवेदन पेश किया
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Published : Feb 23, 2021, 10:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए एप्लीकेशन पेश की है. यह एसएलपी सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश की गई थी.

पढ़ें: अयोग्यता नोटिस विवाद : पायलट गुट के खिलाफ एसएलपी वापस लेंगे मुख्य सचेतक

महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही मुख्य सचेतक की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य एमएलए व केन्द्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा था.

मुख्य सचेतक ने एसएलपी में हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के कांग्रेस के बागी 19 एमएलए को 14 जुलाई को दिए गए अयोग्यता नोटिस आदेश की क्रियांविति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.

जयपुर. राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए एप्लीकेशन पेश की है. यह एसएलपी सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश की गई थी.

पढ़ें: अयोग्यता नोटिस विवाद : पायलट गुट के खिलाफ एसएलपी वापस लेंगे मुख्य सचेतक

महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही मुख्य सचेतक की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य एमएलए व केन्द्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा था.

मुख्य सचेतक ने एसएलपी में हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के कांग्रेस के बागी 19 एमएलए को 14 जुलाई को दिए गए अयोग्यता नोटिस आदेश की क्रियांविति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.

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