जयपुर. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि तीन जिलों में होने वाले विधानसभा उप चुनाव में मतदान केन्द्रों पर अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पोलिंग एजेन्ट या तो उसी मतदान केन्द्र या नजदीकी मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में राजस्थान इकाई के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्यीय दल और पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पत्र लिखकर सूचित किया है.
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उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उसी मतदान केन्द्र या नजदीकी मतदान केन्द्र का मतदाता पोलिंग एजेन्ट के लिए उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदाता को उस मतदान केन्द्र पर पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकता है. उन्होंने बताया कि पोलिंग एजेन्ट की नियुक्ति के संबंध में आयोग द्वारा जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि तीन जिलों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पोलिंग एजेन्ट या तो उसी मतदान केन्द्र या नजदीकी मतदान केन्द्र का मतदाता होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि उसी मतदान केन्द्र या नजदीकी मतदान केन्द्र का मतदाता पोलिंग एजेन्ट के लिए उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी मतदाता को उस मतदान केन्द्र पर पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकता है.
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गुप्ता ने इस संबंध में राजस्थान इकाई के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, राज्यीय दल और पंजीकृत एवं गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पत्र लिखकर सूचित किया है. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पोलिंग एजेन्ट की नियुक्ति के संबंध में आयोग द्वारा जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे.