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फीस मामला : कोरोना काल में फीस वसूली का मामला...सुप्रीम कोर्ट में 25 जनवरी तक टली सुनवाई

कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को फैसला सुनाया था. इस फैसले को कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, शिक्षा कुल सेवा संस्थान (राजसमंद) और सवाई मानसिंह विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूल फीस वसूली मामला,  कोरोना काल में निजी स्कूल फीस वसूली मामला,  Supreme Court fees recovery case hearing postponed,  Supreme Court private school fee collection case,  Private school fee collection case in Corona era
कोरोना काल में फीस वसूली मामला
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Published : Jan 18, 2021, 8:25 PM IST

जयपुर. कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश जारी किए गए. इसके बाद इस मामले में सुनवाई 25 जनवरी तक के टाल दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूल फीस वसूली मामला,  कोरोना काल में निजी स्कूल फीस वसूली मामला,  Supreme Court fees recovery case hearing postponed,  Supreme Court private school fee collection case,  Private school fee collection case in Corona era
कोरोना काल में फीस वसूली मामले को लेकर अभिभावक संघ का धरना (फाइल फोटो)

इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश भी दिए गए. इस सुनवाई में संयुक्त अभिभावक संघ की लीगल सेल के प्रमुख अमित छंगाणी शामिल हुए. जानकारी के अनुसार, यह मामला कोर्ट नम्बर 5 की दैनिक वाद सूची में 13, 13-ए और 38 नम्बर पर सूचीबद्ध था. तीनों मामलों में एक साथ सुनवाई हुई है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश दिए और फिर सुनवाई को 25 जनवरी तक के लिए टाल दिया.

पढ़ें- तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर

कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को फैसला सुनाया था. इस फैसले को कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, शिक्षा कुल सेवा संस्थान (राजसमंद) और सवाई मानसिंह विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से कैविएट फाइल की गई है. संयुक्त अभिभावक संघ की लीगल सेल के अध्यक्ष अमित छंगाणी भी सुनवाई में शामिल हुए.

जयपुर. कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश जारी किए गए. इसके बाद इस मामले में सुनवाई 25 जनवरी तक के टाल दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट निजी स्कूल फीस वसूली मामला,  कोरोना काल में निजी स्कूल फीस वसूली मामला,  Supreme Court fees recovery case hearing postponed,  Supreme Court private school fee collection case,  Private school fee collection case in Corona era
कोरोना काल में फीस वसूली मामले को लेकर अभिभावक संघ का धरना (फाइल फोटो)

इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश भी दिए गए. इस सुनवाई में संयुक्त अभिभावक संघ की लीगल सेल के प्रमुख अमित छंगाणी शामिल हुए. जानकारी के अनुसार, यह मामला कोर्ट नम्बर 5 की दैनिक वाद सूची में 13, 13-ए और 38 नम्बर पर सूचीबद्ध था. तीनों मामलों में एक साथ सुनवाई हुई है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश दिए और फिर सुनवाई को 25 जनवरी तक के लिए टाल दिया.

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कोरोना काल में निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को फैसला सुनाया था. इस फैसले को कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, शिक्षा कुल सेवा संस्थान (राजसमंद) और सवाई मानसिंह विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर संयुक्त अभिभावक संघ की ओर से कैविएट फाइल की गई है. संयुक्त अभिभावक संघ की लीगल सेल के अध्यक्ष अमित छंगाणी भी सुनवाई में शामिल हुए.

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