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बसपा ने HC में दायर की अपने विधायकों के विरुद्ध याचिका

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Published : Jul 29, 2020, 11:51 AM IST

Updated : Jul 29, 2020, 2:27 PM IST

राजस्थान में सियासी घमासान में अब BSP भी कूद पड़ी है. बसपा विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब BSP पार्टी ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

राजस्थान न्यूज, rajasthan political crisis
बसपा ने की हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर. बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ अब बसपा पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. बसपा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश मिश्रा की ओर से दायर इस याचिका को मदन दिलावर की याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया है.

बसपा ने की हाईकोर्ट में याचिका दायर

याचिका में कहा गया कि बसपा राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है. उसका कांग्रेस के साथ विलय नहीं हुआ है. ऐसे में केवल बसपा के विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं तो उसे दलबदल नहीं माना जा सकता. इसलिए कांग्रेस में शामिल होने विधायकों पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही मर्जर होना चाहिए लेकिन इस मामले में स्पीकर ने 6 बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करते हुए पूरी पार्टी का ही विलय मान लिया.

यह भी पढ़ें. LIVE : CM भी पहुंचे डोटासरा की ताजपोशी में, खाचरियावास बोले- बागियों को अब नहीं मनाया जाएगा

याचिका में गुहार की गई है कि बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के स्पीकर के सितंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाए और सभी 6 विधायकों के खिलाफ दलबदल की कार्रवाई की जाए.

जयपुर. बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ अब बसपा पार्टी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. बसपा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश मिश्रा की ओर से दायर इस याचिका को मदन दिलावर की याचिका के साथ सूचीबद्ध किया गया है.

बसपा ने की हाईकोर्ट में याचिका दायर

याचिका में कहा गया कि बसपा राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है. उसका कांग्रेस के साथ विलय नहीं हुआ है. ऐसे में केवल बसपा के विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं तो उसे दलबदल नहीं माना जा सकता. इसलिए कांग्रेस में शामिल होने विधायकों पर दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही मर्जर होना चाहिए लेकिन इस मामले में स्पीकर ने 6 बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करते हुए पूरी पार्टी का ही विलय मान लिया.

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याचिका में गुहार की गई है कि बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के स्पीकर के सितंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाए और सभी 6 विधायकों के खिलाफ दलबदल की कार्रवाई की जाए.

Last Updated : Jul 29, 2020, 2:27 PM IST
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