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रिश्वत प्रकरण: आरोपी IPS की जमानत अर्जी पर फैसला कल, RAS की खारिज

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Published : Feb 9, 2021, 9:24 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में आरोपी आरएएस पुष्कर मित्तल की जमानत याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी आरएएस पिंकी मीणा की अंतरिम जमानत अर्जी पर 10 फरवरी को सुनवाई होगी. दूसरी ओर एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला दस फरवरी तक सुरक्षित रख लिया है.

bribery case from highway construction company
आरोपी IPS की जमानत अर्जी पर फैसला कल, RAS की खारिज

जयपुर. हाईकोर्ट में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पुष्कर मित्तल की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत याचिका पेश करने की अनुमति दी जाए. इसके साथ ही आरोपी की ओर से जमानत अर्जी को वापस लेने की अनुमति मांगी गई. इस पर अदालत ने इसे वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

पढ़ें : निलंबित आरएएस पुष्कर मित्तल की जमानत अर्जी खारिज

दूसरी ओर आरोपी आरएएस पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि प्रकरण में न तो उसने रिश्वत राशि की डिमांड की है और ना ही उससे कोई रिकवरी हुई है. वहीं, बहस के दौरान 16 फरवरी को उसका विवाह होने के चलते 12 फरवरी से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होने की बात कही गई. इस पर अदालत ने विवाह के लिए अलग से अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश देते हुए अर्जी पर सुनवाई 10 फरवरी तक टाल दी है.

पढ़ें : रिश्वत मामले में बांदीकुई SDM पिंकी मीणा और दौसा SDM पुष्कर मित्तल सस्पेंड: यह है पूरा मामला

इसी तरह एसीबी कोर्ट में आरोपी मनीष अग्रवाल की ओर से किसी तरह की डिमांड और रिकवरी नहीं होने का आधार पेश किया गया, जबकि एसीबी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत दस फरवरी को जमानत अर्जी पर फैसला देगी.

जयपुर. हाईकोर्ट में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पुष्कर मित्तल की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत याचिका पेश करने की अनुमति दी जाए. इसके साथ ही आरोपी की ओर से जमानत अर्जी को वापस लेने की अनुमति मांगी गई. इस पर अदालत ने इसे वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

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दूसरी ओर आरोपी आरएएस पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि प्रकरण में न तो उसने रिश्वत राशि की डिमांड की है और ना ही उससे कोई रिकवरी हुई है. वहीं, बहस के दौरान 16 फरवरी को उसका विवाह होने के चलते 12 फरवरी से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होने की बात कही गई. इस पर अदालत ने विवाह के लिए अलग से अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश देते हुए अर्जी पर सुनवाई 10 फरवरी तक टाल दी है.

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इसी तरह एसीबी कोर्ट में आरोपी मनीष अग्रवाल की ओर से किसी तरह की डिमांड और रिकवरी नहीं होने का आधार पेश किया गया, जबकि एसीबी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत दस फरवरी को जमानत अर्जी पर फैसला देगी.

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