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कांस्टेबल पदोन्नति को लेकर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर रोक

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने भरतपुर रेंज में कांस्टेबल तकनीकी से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति को लेकर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने गृह विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. रेट ने यह आदेश तेजसिंह और अन्य की अपील पर दिए.

कांस्टेबल पदोन्नति, constable promotion
कांस्टेबल पदोन्नति
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Published : Mar 6, 2021, 10:15 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने भरतपुर रेंज में कांस्टेबल तकनीकी से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति को लेकर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने गृह विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. रेट ने यह आदेश तेजसिंह और अन्य की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता कुशालसिंह राठौड़ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सवाई माधोपुर में साल 1998 में नियुक्ति हुई थी. विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर बनाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी उच्च स्थान पर थे, लेकिन बाद में विभाग ने मेरिट के बजाए नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता सूची जारी कर दी.

यह भी पढ़ेंः स्पेशल: राजस्थान में पहली बार बांधों की रोबोटिक वीडियोग्राफी, रोबोट जांच रहा कितनी है मजबूती

अपील में कहा गया कि साल 1998 की भर्ती में अपीलार्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के कुछ समय बाद नियुक्ति दी गई थी, जिसके चलते नियुक्ति तिथि के आधार पर बनाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों का स्थान नीचे हो गया. ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वह वरिष्ठता सूची नियुक्ति तिथि के बजाए मेरिट के आधार पर बनाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने भरतपुर रेंज में कांस्टेबल तकनीकी से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति को लेकर स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने गृह विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. रेट ने यह आदेश तेजसिंह और अन्य की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता कुशालसिंह राठौड़ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की सवाई माधोपुर में साल 1998 में नियुक्ति हुई थी. विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर बनाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी उच्च स्थान पर थे, लेकिन बाद में विभाग ने मेरिट के बजाए नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता सूची जारी कर दी.

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अपील में कहा गया कि साल 1998 की भर्ती में अपीलार्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के कुछ समय बाद नियुक्ति दी गई थी, जिसके चलते नियुक्ति तिथि के आधार पर बनाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों का स्थान नीचे हो गया. ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वह वरिष्ठता सूची नियुक्ति तिथि के बजाए मेरिट के आधार पर बनाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने स्थाई वरिष्ठता सूची जारी करने पर रोक लगा दी है.

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