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राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - राजस्थान एथलीट एसोसिएशन

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

Prohibition on election of Athletes Association, राजस्थान एथलीट एसोसिएशन
राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक
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Published : Aug 13, 2020, 8:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के 16 अगस्त को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राजस्थान एथलीट एसोसिएशन, चुनाव अधिकारी, सहकारिता रजिस्ट्रार और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश जयपुर जिला एथलीट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि एसोसिएशन के चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होने ही चाहिए. याचिका में कहा गया कि राज्य एसोसिएशन के 16 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं.

एसोसिएशन में कई दशकों तक एमएल जादम पदाधिकारी रहे हैं और पिछले 15 साल से उनके पुत्र प्रमोद जादम एसोसिएशन के कर्ताधर्ता है. याचिका में कहा गया कि नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारी शकील अहमद निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं. सदस्यों को ना तो नामांकन पत्र दिए गए हैं और ना ही इसका कोई प्रारूप जारी किया गया है.

पढ़ेंः Ground Report : गरीबों के हक पर डाका...डूंगरपुर में गेहूं, चावल और चीनी चट कर गए 'घोटालेबाज'

वहीं संघ की चुनाव गतिविधियां उसके कार्यालय से ना की जाकर एक होटल से की जा रही है. चुनाव अधिकारी ने अब तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी नहीं किया है. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट समान मामले में कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव को रोक लगा चुका है. ऐसे में इस चुनाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव को रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान एथलीट एसोसिएशन के 16 अगस्त को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राजस्थान एथलीट एसोसिएशन, चुनाव अधिकारी, सहकारिता रजिस्ट्रार और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश जयपुर जिला एथलीट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि एसोसिएशन के चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होने ही चाहिए. याचिका में कहा गया कि राज्य एसोसिएशन के 16 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं.

एसोसिएशन में कई दशकों तक एमएल जादम पदाधिकारी रहे हैं और पिछले 15 साल से उनके पुत्र प्रमोद जादम एसोसिएशन के कर्ताधर्ता है. याचिका में कहा गया कि नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारी शकील अहमद निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं. सदस्यों को ना तो नामांकन पत्र दिए गए हैं और ना ही इसका कोई प्रारूप जारी किया गया है.

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वहीं संघ की चुनाव गतिविधियां उसके कार्यालय से ना की जाकर एक होटल से की जा रही है. चुनाव अधिकारी ने अब तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी नहीं किया है. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट समान मामले में कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव को रोक लगा चुका है. ऐसे में इस चुनाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव को रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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