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जयपुर ग्रामीण में चायनीज मांझे पर प्रतिबंध, सुबह और शाम पतंग उड़ाने पर भी रोक

जयपुर जिला कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्र में चायनीज मांझे पर रोक लगा दी है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंध आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है.

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Published : Dec 31, 2020, 7:12 AM IST

Jaipur News, जिला कलेक्टर, चायनीज मांझा
जयपुर जिला कलेक्टर ने दिया आदेश

जयपुर. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चायनीज मांझे पर रोक लगा दी है. साथ ही सुबह और शाम दो-दो घंटे पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.कलेक्टर के आदेश के अनुसार जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक से बने पक्के धागे, चाइनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे, लोहे और कांच के पाउडर से बने मांझे के उपयोग से आमजन को हानि पहुंचने की संभावना है. इस प्रकार के मानदेय के उपयोग से बिजली के तारों से करंट के कारण जान जाने की संभावना रहती है. आमजन व पशु पक्षियों की जानमाल सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है.

पढ़ें: दौसा: मेहंदीपुर बालाजी में डंपर ने टैंकर में मारी टक्कर, लगी आग

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आदेश जारी किया है कि जिला जयपुर (पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अलावा) की सभी राजस्व सीमाओं के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाइनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहे पाउडर व कांच के पाउडर इत्यादि से बने मांझे का परिवहन, भंडारण नाहीं करेगा और न पतंग उड़ाने में उसका उपयोग करेगा. सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक जिला जयपुर की (पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अलावा ) सभी राज्य से सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ें: बुजुर्ग की हत्या का खुलासा...बेटे के प्रेम प्रसंग की सज़ा मिली बूढ़े बाप को

कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंध आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है. यह आदेश स्थानीय उपखंड एवं तहसीलदार कार्यालय की सूचना पट पर चस्पा किया जाए. यह आदेश 31 जनवरी 2021 सुबह 7:00 बजे तक रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चायनीज मांझे पर रोक लगा दी है. साथ ही सुबह और शाम दो-दो घंटे पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.कलेक्टर के आदेश के अनुसार जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक से बने पक्के धागे, चाइनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे, लोहे और कांच के पाउडर से बने मांझे के उपयोग से आमजन को हानि पहुंचने की संभावना है. इस प्रकार के मानदेय के उपयोग से बिजली के तारों से करंट के कारण जान जाने की संभावना रहती है. आमजन व पशु पक्षियों की जानमाल सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है.

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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आदेश जारी किया है कि जिला जयपुर (पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अलावा) की सभी राजस्व सीमाओं के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाइनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहे पाउडर व कांच के पाउडर इत्यादि से बने मांझे का परिवहन, भंडारण नाहीं करेगा और न पतंग उड़ाने में उसका उपयोग करेगा. सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक जिला जयपुर की (पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अलावा ) सभी राज्य से सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा.

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कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंध आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है. यह आदेश स्थानीय उपखंड एवं तहसीलदार कार्यालय की सूचना पट पर चस्पा किया जाए. यह आदेश 31 जनवरी 2021 सुबह 7:00 बजे तक रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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