जयपुर. प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. इस कड़ी में अब 31 मार्च तक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. हालांकि नगरीय निकायों में कार्मिक नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे.
इस आदेश की समस्त नगरी निकाय द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित की गई है. इस संबंध में डीएलबी निदेशक उज्ज्वल सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा धारा 144 लगाकर सभाओं, जुलूस, रैली सार्वजनिक और निजी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है.
ऐसे में नगरीय निकायों में सेवा केंद्रों पर आमजन की संख्या ज्यादा पहुंचती है. कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इन सेवाओं को ऑनलाइन संपादित करने, और आमजन के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. हालांकि अति आवश्यक कार्य होने पर अनुमति लेकर प्रवेश लिया जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि 7 सभी नगरीय निकायों में आइसोलेशन वार्ड चिन्हीकरण और सोडियम हाइपोक्लोराइट का सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव करने की भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं इससे पहले बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक लगाई जा चुकी है.
डीएलबी निदेशक ने जेडीए द्वारा 31 मार्च तक जन सुनवाई नहीं करने, सिटीजन केयर सेंटर बंद रखने, रविवार को जनता कर्फ्यू के चलते उद्यानों को बंद रखने और 50 प्रतिशत स्टाफ उपस्थिति के फैसले लिए जाने का भी जिक्र किया. बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों की पालना के तहत, स्वायत्त शासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं.