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राजस्थान हाई कोर्ट ने रामपाल की जमानत याचिका की खारिज, कांस्टेबल की हत्या का है वांछित - पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के सदर फतहपुर के थानाधिकारी और कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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Published : Aug 20, 2019, 10:58 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के सदर फतहपुर के थानाधिकारी और कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया . जिसमें आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. जिसमें याचिकाकर्ता पर गोली चलाने का आरोप नहीं है. इसके अलावा प्रकरण के सह आरोपी आमिर को जमानत मिल चुकी है. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है. इसके अलावा उसके कब्जे से देशी कट्टा भी बरामद हुआ है.

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मामले के अनुसार 6 अक्टूबर 2018 की रात थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और कॉन्सटेबल रामप्रकाश सहित अन्य पुलिसकर्मी मुखबीर की सूचना पर अजय चौधरी की गैंग को पकड़ने गए थे. वहां गैंग के सदस्यों की गोलियों से थानाधिकारी और रामप्रकाश की मौत हो गई. वहीं पुलिस ने प्रकरण में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के सदर फतहपुर के थानाधिकारी और कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया . जिसमें आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. जिसमें याचिकाकर्ता पर गोली चलाने का आरोप नहीं है. इसके अलावा प्रकरण के सह आरोपी आमिर को जमानत मिल चुकी है. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है. इसके अलावा उसके कब्जे से देशी कट्टा भी बरामद हुआ है.

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मामले के अनुसार 6 अक्टूबर 2018 की रात थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और कॉन्सटेबल रामप्रकाश सहित अन्य पुलिसकर्मी मुखबीर की सूचना पर अजय चौधरी की गैंग को पकड़ने गए थे. वहां गैंग के सदस्यों की गोलियों से थानाधिकारी और रामप्रकाश की मौत हो गई. वहीं पुलिस ने प्रकरण में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के सदर फतहपुर के थानाधिकारी व कॉन्सटेबल की हत्या के मामले में आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। जिसमें याचिकाकर्ता पर गोली चलाने का आरोप नहीं है। इसके अलावा प्रकरण के सह आरोपी आमिर को जमानत मिल चुकी है। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है। इसके अलावा उसके कब्जे से देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। मामले के अनुसार 6 अक्टूबर 2018 की रात थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और कॉन्सटेबल रामप्रकाश सहित अन्य पुलिसकर्मी मुखबीर की सूचना पर अजय चौधरी की गैंग को पकडने गए थे। वहां गैंग के सदस्यों की गोलियों से थानाधिकारी और रामप्रकाश की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने प्रकरण में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है।Conclusion:null
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