जयपुर. अजमेर की ब्यावर नगर परिषद के सभापति (suspended Beawar Municipal Council President Naresh Kanojia ) नरेश कनौजिया को निलंबित कर दिया गया है. कनौजिया के खिलाफ अनियमितताएं और भ्रष्टाचार करते हुए बिना संशोधित लेआउट प्लान के पट्टे जारी करने के प्रकरण में दोषी मानते हुए, स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है.
डीएलबी डायरेक्टर ह्रदेश कुमार ने निलंबन का आदेश जारी किया है. जारी आदेश में बताया है कि इसी साल 3 फरवरी को अजमेर स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था. जांच कमेटी की ओर से विभाग को पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ब्यावर नगर परिषद के सभापति नरेश कनौजिया को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया. जिस पर कनौजिया ने जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. विभाग ने सभापति को अतिरिक्त समय भी दिया. इसके बाद कनौजिया की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि संशोधित ले-आउट प्लान के अनुसार पट्टे जारी नहीं किए गए.
नरेश कनौजिया का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (घ) (ii) (vi) के तहत भ्रष्ट आचरण होना पाया गया. इस पर राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया गया. ब्यावर नगर परिषद के सभापति पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए कनौजिया पर कार्रवाई की गई है. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 (10) के तहत आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए. इस पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने नरेश कनौजिया को ब्यावर नगर परिषद के सभापति और सदस्य पद से निलंबित किया गया है. स्वायत्त शासन विभाग जल्द ब्यावर नगर परिषद के सभापति पद पर परिषद के सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक पद की जिम्मेदारी सौंपेगा.