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जयपुर : ऋण परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तारीख 30 नवंबर तक - राजस्थान ऋण परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी

विभिन्न ऋण परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है. इसके लिए अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.

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ऋण परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित
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Published : Oct 11, 2020, 2:10 PM IST

जयपुर. जिले में अलग-अलग ऋण परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऋण देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. उन्हें यह आवेदन 30 नवंबर तक करने होंगे.

राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद की परियोजना प्रबंधक संजू पारीक ने बताया कि ऋण की पात्रता के लिए सफाई कर्मचारी वर्ग और दिव्यांग वर्ग के परिवार की वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. उन पर किसी बैंक या संस्था का बकाया नहीं होना चाहिए. आवेदन फॉर्म 30 नवंबर 2020 तक अनुजा निगम की वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in.ANUJA NIGAM पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं.

इन परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन...

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
  • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेटीएफडीसी)
  • राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)
  • राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. अपने निकटतम ई-मित्र से या स्वयं के एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा निगम की साइट पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी व्यक्तिगत उपस्थित होकर या कार्यालय के दूरभाष नंबर 0141 2201936 पर प्राप्त की जा सकती है.

जयपुर. जिले में अलग-अलग ऋण परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऋण देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. उन्हें यह आवेदन 30 नवंबर तक करने होंगे.

राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद की परियोजना प्रबंधक संजू पारीक ने बताया कि ऋण की पात्रता के लिए सफाई कर्मचारी वर्ग और दिव्यांग वर्ग के परिवार की वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. उन पर किसी बैंक या संस्था का बकाया नहीं होना चाहिए. आवेदन फॉर्म 30 नवंबर 2020 तक अनुजा निगम की वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in.ANUJA NIGAM पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं.

इन परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन...

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)
  • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेटीएफडीसी)
  • राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)
  • राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. अपने निकटतम ई-मित्र से या स्वयं के एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुजा निगम की साइट पर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी व्यक्तिगत उपस्थित होकर या कार्यालय के दूरभाष नंबर 0141 2201936 पर प्राप्त की जा सकती है.

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