ETV Bharat / city

हेल्पलाइन नंबर के अलावा उपभोक्ता अब consumeradvice.in पर कर सकते हैं शिकायत - jaipur latest hindi news

प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. के अलावा वेबसाइट consumeradvice.in पर भी अपने हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. और वाट्सएप नं. 7230086030 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 से सांय 05.00 बजे तक संचालित रहती है.

Consumer complaint registered on consumeradvice.in, consumeradvice.in पर करे शिकायत दर्ज
consumeradvice.in पर करे शिकायत दर्ज
author img

By

Published : Jan 27, 2021, 7:47 PM IST

जयपुर. प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. 1800-180-6030 के अलावा वेबसाइट consumeradvice.in पर भी अपने हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है. उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. और वाट्सएप नं. 7230086030 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 से सांय 05.00 बजे तक संचालित रहती है, जहां पर काउंसलर द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए निःशुल्क सलाह एवं मार्गदर्शन दिया जाता है.

इस तरह की जाती है कार्रवाई

शासन सचिव ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन की ओर से शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करके विपक्षी को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाता है. इसके बाद उपभोक्ता की प्रतिक्रिया जानने के लिए पत्र भेजा जाता है. शिकायतकर्ता को पंजीकृत मोबाईल नं. पर शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है. अगर विपक्षी की ओर से तृतीय स्मरण-पत्र जारी होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो उपभोक्ता को राज्य एवं जिला आयोग में जाने की सलाह दी जाती है.

पढ़ें- Jaipur IT Raid: कोड वर्ड के जरिए 'सुनार' करोड़ों के खजाने में थे सराबोर, आयकर विभाग डी-कोड करने में जुटा

47 हजार 899 शिकायतों का हुआ निस्तारण

शासन सचिव ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. पर एयरलाईन्स बैंकिग शिक्षा, ई-कॉमर्स, विद्युत, वित्त, स्वास्थ्य, बीमा, पेट्रोलियम, एलपीजी, पीडीएस, रेल्वे, टेलीकॉम आदि से संबंधित शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन द्वारा मार्च, 2011 से दिसम्बर, 2020 तक 47 हजार 899 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को हेल्पलाइन पर समस्याओं के निराकरण के लिए निःशुल्क परामर्श देने के साथ-साथ उपभोक्ता मंचों में परिवाद दायर करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है.

जयपुर. प्रदेश में अब उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. 1800-180-6030 के अलावा वेबसाइट consumeradvice.in पर भी अपने हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है. उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन नं. और वाट्सएप नं. 7230086030 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10.00 से सांय 05.00 बजे तक संचालित रहती है, जहां पर काउंसलर द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए निःशुल्क सलाह एवं मार्गदर्शन दिया जाता है.

इस तरह की जाती है कार्रवाई

शासन सचिव ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन की ओर से शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज करके विपक्षी को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाता है. इसके बाद उपभोक्ता की प्रतिक्रिया जानने के लिए पत्र भेजा जाता है. शिकायतकर्ता को पंजीकृत मोबाईल नं. पर शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है. अगर विपक्षी की ओर से तृतीय स्मरण-पत्र जारी होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो उपभोक्ता को राज्य एवं जिला आयोग में जाने की सलाह दी जाती है.

पढ़ें- Jaipur IT Raid: कोड वर्ड के जरिए 'सुनार' करोड़ों के खजाने में थे सराबोर, आयकर विभाग डी-कोड करने में जुटा

47 हजार 899 शिकायतों का हुआ निस्तारण

शासन सचिव ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. पर एयरलाईन्स बैंकिग शिक्षा, ई-कॉमर्स, विद्युत, वित्त, स्वास्थ्य, बीमा, पेट्रोलियम, एलपीजी, पीडीएस, रेल्वे, टेलीकॉम आदि से संबंधित शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन द्वारा मार्च, 2011 से दिसम्बर, 2020 तक 47 हजार 899 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को हेल्पलाइन पर समस्याओं के निराकरण के लिए निःशुल्क परामर्श देने के साथ-साथ उपभोक्ता मंचों में परिवाद दायर करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.