जयपुर. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा) द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण ऑनलाइन आवेदन करने पर उपलब्ध करवाया जाएगा.
अनुजा निगम के प्रबंध निवेदक परमेश्वर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन होने के चलते आवेदन से स्वीकृति तक बहुत अधिक समय लगता था. पिछले साल से यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है. जिससे आवेदकों को ऋण आवेदन करने में आसानी होगी. साथ ही अब लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी.
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इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अब आवेदक ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं की एसएसओ आईडी तैयार कर आवेदन कर सकता है. ऋण स्वीकृति के लिए संभाग स्तर पर रिअप्रेजल टीम का गठन किया गया है, जो आवेदन प्राप्ति के 3 महीने के अंदर बैठक आयोजित कर प्राप्त आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करेगी.
संभाग स्तरीय अप्रेजल टीम के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के बाद निगम द्वारा ऋण की राशि आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी. राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग जनों और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति, जो रोजगार के लिए ऋण लेने के इच्छुक हैं, वह 1 सितंबर से 30 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने भी विभाग के योजना प्रभारियों के साथ विभाग की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार की मंशा के अनुरूप हमें एक टीम के रूप में काम करना है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की पालनहार और छात्रवृति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए, ताकि वंचित वर्ग को लाभ मिल सके.