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पूर्व CM की सुविधा पर HC में जवाब पेश.. पहाड़िया ने खाली किया बंगला, राजे विधायक होने के आधार पर काबिज रहेंगी - jaipur news

राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यंत्रियों की आजीवन सुविधाओं को लेकर सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है. मुख्य सचिव ने बताया, कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया पहले ही बंगला खाली कर चुके हैं. वहीं वसुंधरा राजे एमएलए होने के नाते बंगले में रह सकती हैं.

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पहाड़िया ने खाली किया बंगला
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Published : Feb 17, 2020, 5:16 PM IST

जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है. मुख्य सचिव की ओर से पेश जवाब में कहा गया, कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने गत 21 जनवरी को बंगला खाली कर उसका कब्जा पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है. इसके अलावा वसुंधरा राजे विधायक होने के नाते इस आवास में रहने के लिए अधिकृत हैं.

पहाड़िया ने खाली किया बंगला

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर अपना प्रति जवाब पेश करने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ता को 20 अप्रैल का समय दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की अवमानना याचिका पर दिए.

पढ़ें- शिक्षक संघ शेखावत ने 8 सूत्रिय मांगो को लेकर कलेक्ट्री पर दिया धरना

सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया, कि हाइकोर्ट का 4 सितंबर 2019 को आदेश देने के बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से वाहन और स्टाफ सहित अन्य सुविधाओं को वापस लिए जा चुका है. ऐसे में अदालती आदेश की पालना पूरी होने के कारण याचिका को खारिज किया जाए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 4 सितंबर को आदेश जारी कर राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7 बीबी और धारा 11(2) को रद्द कर दिया था. इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बावजूद अबतक दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाएं वापस नहीं ली गईं हैं.

जयपुर. पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है. मुख्य सचिव की ओर से पेश जवाब में कहा गया, कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने गत 21 जनवरी को बंगला खाली कर उसका कब्जा पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है. इसके अलावा वसुंधरा राजे विधायक होने के नाते इस आवास में रहने के लिए अधिकृत हैं.

पहाड़िया ने खाली किया बंगला

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर अपना प्रति जवाब पेश करने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ता को 20 अप्रैल का समय दिया है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की अवमानना याचिका पर दिए.

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सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया, कि हाइकोर्ट का 4 सितंबर 2019 को आदेश देने के बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से वाहन और स्टाफ सहित अन्य सुविधाओं को वापस लिए जा चुका है. ऐसे में अदालती आदेश की पालना पूरी होने के कारण याचिका को खारिज किया जाए.

याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि हाईकोर्ट ने गत 4 सितंबर को आदेश जारी कर राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 7 बीबी और धारा 11(2) को रद्द कर दिया था. इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बावजूद अबतक दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुविधाएं वापस नहीं ली गईं हैं.

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