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राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से संबंधित खाते में दी गई राशि को कंपनियों और संगठनों का CSR व्यय माना

राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी कर एसडीएमए (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा कोविड-19 से बचाव और रोकथाम हेतु खोले गए खाते में कंपनियों और संगठनों द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि को सीएसआर (कॉरपॉरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) व्यय के रूप में योग्य माना है. साथ ही एसडीएमए के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने प्राधिकरण के नए बैंक खाते के बारे भी जानकारी दी है.

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Published : May 23, 2020, 12:26 PM IST

राजस्थान न्यूज़, Covid-19 related account
राजस्थान सरकार ने जारी किया परिपत्र

जयपुर. देश में लाकडाउन 4.0 लागू हो चुका है. लेकिन, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, लॉकडाउन के शुरूआती चरणों से ही कई दानदाता लगातार मदद के लिए सामने आए हैं. कई संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की है.

पढ़ें: CM गहलोत ने कहा- अस्थि विसर्जन के लिए नि:शुल्क चलाएंगे बसें, उत्तराखंड सरकार से बनी सहमति

कई कंपनियों और संगठनों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु खोले गए खाते में राशि दी है. वहीं, अब राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु खोले गए खाते में कंपनियों और संगठनों द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि को सीएसआर (कॉरपॉरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) व्यय के रूप में योग्य माना है.

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एसडीएमए (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसके लिए बनाए गए प्राधिकरण के नए बैंक खाते का नाम RSDMA CSR COVID 19 और खाता संख्या 39343146577 है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सचिवालय स्थित शाखा का आईएफएससी कोड SBIN0031031 है. उन्होंने बताया कि कंपनी और संगठन इस खाते में अपने अंशदान की राशि जमा करा सकते हैं.

जयपुर. देश में लाकडाउन 4.0 लागू हो चुका है. लेकिन, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, लॉकडाउन के शुरूआती चरणों से ही कई दानदाता लगातार मदद के लिए सामने आए हैं. कई संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की है.

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कई कंपनियों और संगठनों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु खोले गए खाते में राशि दी है. वहीं, अब राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु खोले गए खाते में कंपनियों और संगठनों द्वारा दी जाने वाली अंशदान की राशि को सीएसआर (कॉरपॉरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) व्यय के रूप में योग्य माना है.

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एसडीएमए (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसके लिए बनाए गए प्राधिकरण के नए बैंक खाते का नाम RSDMA CSR COVID 19 और खाता संख्या 39343146577 है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सचिवालय स्थित शाखा का आईएफएससी कोड SBIN0031031 है. उन्होंने बताया कि कंपनी और संगठन इस खाते में अपने अंशदान की राशि जमा करा सकते हैं.

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